सीजी भास्कर 28 जुलाई
क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बैंक में जरूरी काम को लेकर गए हों और वहां मौजूद कर्मचारी ने आपको टाल दिया हो? कभी “लंच के बाद आना” कहकर, तो कभी खुद गायब मिलकर? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप अपने अधिकार जानें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं – क्योंकि RBI ने आपको पूरी ताकत दी है।
RBI ने बैंक ग्राहकों को दिए हैं ये अधिकार
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई अधिकार तय किए हैं। इनमें से एक बड़ा अधिकार यह है कि कोई भी बैंक कर्मचारी ड्यूटी टाइम के दौरान अगर जानबूझकर आपके काम को टालता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
ऐसे मामलों में ग्राहक सीधे बैंक के ब्रांच मैनेजर या नोडल ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती तो मामला बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) तक ले जाया जा सकता है।
बैंक में अगर हो रही है अनदेखी, तो क्या करें?
- शुरुआत में ब्रांच स्तर पर शिकायत करें:
बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात करें और लिखित में अपनी समस्या बताएं। - ग्रेविएंस रिड्रेसल सिस्टम का इस्तेमाल करें:
हर बैंक का एक शिकायत समाधान (Grievance Redressal) सिस्टम होता है। आप फोन, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। - टोल-फ्री हेल्पलाइन का उपयोग करें:
अधिकांश बैंक ग्राहकों के लिए टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराते हैं, जिन पर आप कॉल करके जानकारी व सहायता ले सकते हैं। - CMS पोर्टल से शिकायत करें (30 दिन बाद):
अगर आपकी शिकायत पर 30 दिन के भीतर कोई एक्शन नहीं होता, तो आप RBI के Complaint Management System (CMS) पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं – https://cms.rbi.org.in/
ग्राहक अधिकारों की जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत
अधिकतर ग्राहक बैंक की कार्यप्रणाली में हो रही लापरवाही या गलत व्यवहार को सह लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। लेकिन अब समय है जागरूक बनने का। RBI ने साफ किया है कि बैंकिंग सेवाओं में ढिलाई या व्यवहार संबंधी शिकायतों को हल्के में नहीं लिया जाएगा।
आखिर में एक बात याद रखें:
“अगर कोई बैंक कर्मचारी आपको नजरअंदाज करता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत करिए – बल्कि उसके खिलाफ एक्शन लीजिए।”