सीजी भास्कर, 29 अप्रैल। राज्य में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारत सरकार के नवीन आपराधिक कानूनों (New Criminal Laws) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राज्य अपेक्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
इन नवीन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हैं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवीन कानूनों (New Criminal Laws) का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो और सभी जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप सितंबर तक छत्तीसगढ़ को कानून क्रियान्वयन में देश में अग्रणी बनाना है। इसके लिए डीएम, एसपी, जिला न्यायाधीश और अन्य विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी अस्पताल, जेल, एफएसएल, बैंक और अन्य कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा तत्काल स्थापित की जाए ताकि न्याय प्रक्रिया (New Criminal Laws) को समयबद्ध और प्रभावी बनाया जा सके। जिला स्तर पर समन्वय समितियों की नियतकालिक बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।
पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस रिमांड और चालान की कार्यवाहियां समयबद्ध रूप से की जाएं।
बैठक में सभी विभागीय अधिकारी, न्यायिक विभाग, एनआईसी, चिप्स, एनसीआरबी, संभागायुक्त एवं कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मिलित हुए।