25 जून 2025 :
बिहार में आज बुधवार से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा. इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) सत्यापन के लिए घर-घर सर्वेक्षण करेंगे. वे 26 जुलाई तक मतदाताओं का नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित किए जाने से संबंधित आवेदन पत्रों को स्वीकार करेंगे. चुनाव आयोग ने इसे आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं.
गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची (ER) में शामिल किए जाएं ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. मतदाता सूची में किसी भी अपात्र मतदाता का नाम शामिल न हो और मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके.
आखिरी बार हुआ कब हुआ था?
बिहार के लिए अंतिम गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था. यानी नीतीश कुमार के दौर से पहले चुनाव आयोग ने ये कार्य किया था. नीतीश 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं. वह साल 2000 में पहली बार सीएम बने थे, लेकिन सिर्फ 8 दिन के लिए.
विशेष पुनरीक्षण करते समय चुनाव आयोग मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता और मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताओं के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पालन करेगा, जो क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं.
क्या कहता है कानून?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 के अनुसार, मतदाता के रूप में नामांकन के लिए पात्रता की शर्तों को ERO द्वारा उनकी संतुष्टि के लिए पहले से ही सत्यापित किया जा रहा है. अब पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर ERO की संतुष्टि होती है, उन्हें ईसीआईएनईटी में भी अपलोड किया जाए क्योंकि वर्तमान तकनीक का स्तर ऐसा करने में सक्षम है.
हालांकि, गोपनीयता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये दस्तावेज केवल अधिकृत चुनाव अधिकारियों के लिए ही होंगे. किसी भी राजनीतिक दल या मतदाता द्वारा उठाए गए किसी भी दावे और आपत्ति के मामले में ईआरओ की संतुष्टि होने से पहले एईआरओ इसकी जांच करेगा. अधिनियम की धारा 24 के तहत, ईआरओ के आदेश के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी अपील की जा सकती है.
इस अभियान का उद्देश्य क्या है?
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची (ईआर) की अखंडता बनाए रखना आवश्यक है. यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र नागरिक निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हों और कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचन क्षेत्र से बाहर न रह जाए. यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अयोग्य मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में शामिल न हो. मृत/स्थानांतरित/अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाना.
कैसे होगा ये कार्य?
ईआरओ को आदेश की तिथि तक सभी मौजूदा मतदाताओं के लिए पहले से भरे हुए फॉर्म (EF) को प्रिंट करना होगा और इसे बीएलओ को देना होगा. बीएलओ घर-घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को ईएफ वितरित करेंगे. ईएफ ईसीआई वेबसाइट/ईसीआईएनईटी पर उपलब्ध होगा जिसे वह मतदाता डाउनलोड कर सकता है जिसका नाम आदेश की तिथि तक मतदाता सूची में है.
सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे. बीएलओ ईएफ भरने के संबंध में लोगों की मदद करेंगे. बीएलओ जनता से आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईएफ एकत्रित करेंगे. दावों और आपत्तियों पर निर्णय के बाद अंतिम मतदाता सूची ईआरओ द्वारा प्रकाशित की जाएगी.