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Home » PM Kisan Yojana : एक ही खेत, कई परिवार और सबको मिलेगा सम्मान निधि के 6-6 हजार रुपये

PM Kisan Yojana : एक ही खेत, कई परिवार और सबको मिलेगा सम्मान निधि के 6-6 हजार रुपये

By Newsdesk Admin
15/09/2025
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PM Kisan Yojana
PM Kisan Yojana

सीजी भास्कर, 15 सितंबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) में अब नया प्रावधान किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि किसी भूमि खाते में कई परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को अलग-अलग सालाना 6,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। यह राशि प्रतिवर्ष तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार किसान (PM Kisan Yojana) परिवार का अर्थ पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। यदि साझा भूमि खाते में अनेक परिवार रहते हैं, तो योजना का लाभ खाता संख्या से नहीं बल्कि परिवार की इकाई पर निर्भर करेगा। यानी अलग-अलग परिवारों को (Farmers Scheme) सम्मान निधि का लाभ स्वतंत्र रूप से मिलेगा।

इस योजना (PM Kisan Yojana) का उद्देश्य देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वर्ष 2019 में शुरू की गई थी और अब तक लाखों किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। योजना से जुड़े दिशा-निर्देशों और पात्रता शर्तों ने किसानों में नई उम्मीद जगाई है।

यही नहीं, फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य के 25 लाख 47 हजार किसानों को इस योजना की 20वीं किश्त के रूप में 553 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। यह (Farmers Scheme) लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा गया, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रही। रायपुर समेत राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों ने इस योजना से बड़ी राहत महसूस की है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कहना है कि कोई भी पात्र किसान परिवार इससे वंचित न रहे, इसके लिए राज्यों और जिलों को पात्रता की नियमित जाँच करने का निर्देश दिया गया है। योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता। जिन श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है उनमें संस्थागत भूमि धारक, पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर), 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी और आयकरदाता परिवार भी इस (Farmers Scheme) के दायरे से बाहर हैं।

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