सीजी भास्कर, 22 जून : छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में उच्च शिक्षा ले रहे इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण (रिन्यूअल) हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने सभी पात्र और अध्ययनरत विद्यार्थियों से समय सीमा का ध्यान रखते हुए आगामी 30 जून 2026 तक हर हाल में अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अपील की है।
20 जून से खुल चुका है रिन्यूअल पोर्टल
विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए राज्य का आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल बीते 20 जून से खोल दिया गया है। पुराने विद्यार्थियों के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। विभाग ने साफ किया है कि जो विद्यार्थी इस साल पहली बार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए फ्रेश (नया) आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए यह पोर्टल 1 अगस्त 2026 से खोला जाएगा। ऐसे में नए छात्रों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।
जानिए क्या है पात्रता
इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने आय सीमा और कुछ जरूरी नियम तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं-
वार्षिक आय सीमा : अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक आय की यह सीमा अधिकतम 1 लाख रुपए तय की गई है।
अनिवार्य दस्तावेज : ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजिटल/स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र और वर्तमान में आप जो कोर्स कर रहे हैं, उसके पिछले वर्ष की परीक्षा का उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम (मार्क्सशीट) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आधार लिंक बैंक खाते में ही आएगा पैसा
विभाग ने छात्रवृत्ति के भुगतान को लेकर भी बेहद जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इस बार छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में (DBT के जरिए) ट्रांसफर किया जाएगा। यह पूरी प्रणाली आधार-आधारित होगी, इसलिए विद्यार्थियों को फॉर्म भरने से पहले यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लेना होगा कि उनका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय (एक्टिव) हो और वह उनके सरकारी पहचान पत्र (आधार) से आवश्यक रूप से लिंक हो।
इसके अलावा, शिक्षा सत्र 2026-27 से विभाग ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए एनएसपी (NSP) पोर्टल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। ओटीआर जनरेट करने से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और पूरी प्रक्रिया राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। यदि किसी विद्यार्थी को फॉर्म भरने या नियमों को समझने में कोई दिक्कत आती है, तो वे अपने जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कार्यालय में जाकर सीधे संपर्क कर सकते हैं।





