सीजी भास्कर, 4 अक्टूबर। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब चेक क्लीयरेंस (RBI New Rules) के लिए ग्राहकों को दो दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नया नियम 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है, जिसके तहत चेक कुछ ही घंटों में क्लीयर होकर पैसा सीधे अकाउंट में आ जाएगा।
आरबीआई के अनुसार, अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही प्रेजेंटेशन सेशन रहेगा। इस दौरान बैंकों को चेक स्कैन कर क्लियरिंग हाउस को भेजना होगा। क्लियरिंग हाउस संबंधित बैंकों को चेक की इमेज लगातार भेजेगा, जिससे निपटान (Settlement) लगभग वास्तविक समय (Real-Time) में किया जा सकेगा।
ग्राहकों को फायदा
वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से ग्राहकों (RBI New Rules) को तत्काल राहत मिलेगी। पहले जहां पेमेंट आने में 24 से 48 घंटे लगते थे, वहीं अब पैसा एक ही दिन या कुछ घंटों में अकाउंट में जमा हो जाएगा। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा, जहां डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं है।
फेज वाइज बदलाव
इस नए नियम को दो चरणों (Phase) में लागू किया जा रहा है।
पहले फेज में (4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक) चेक का एक्सपायरी टाइम शाम 7 बजे तय होगा। अगर बैंक उस समय तक कन्फर्मेशन नहीं करता, तो चेक ऑटो-एक्सेप्ट हो जाएगा और सेटलमेंट में शामिल होगा।
दूसरे फेज में (3 जनवरी 2026 से आगे) नियम और सख्त होंगे। इसमें चेक (RBI New Rules) का एक्सपायरी टाइम T+3 घंटे होगा। अगर चेक कन्फर्म नहीं हुआ तो वह स्वतः स्वीकार होगा और दोपहर 2 बजे सेटलमेंट के लिए जोड़ा जाएगा।
बैंकिंग सेक्टर पर असर
नए नियम से बैंकों के बैकएंड सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन इससे उनकी टेक्नोलॉजी और तेज होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और चेक पेमेंट्स का इस्तेमाल फिर से तेजी पकड़ सकता है।