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Home » SIR Revision Notice : एसआईआर निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

SIR Revision Notice : एसआईआर निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

By Newsdesk Admin 18/11/2025
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SIR Revision Notice
SIR Revision Notice

सीजी भास्कर, 18 नवंबर। प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर (SIR Revision Notice) को 01 जनवरी 2026 की स्थिति में संपन्न कराया जा रहा है। इसी क्रम में 14 नवंबर 2025 तक मतदान केंद्रवार प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गंभीर लापरवाही सामने आई है। विधानसभा 43-बिलाईगढ़ के मतदान केंद्र 322-निठोरा, तहसील सोनाखान में गणना प्रपत्र वितरण का कार्य निर्धारित तिथि (Electoral Duty Delay) 04 नवंबर से ही प्रारंभ होना चाहिए था, परंतु आज दिनांक तक यह काम शुरू नहीं हुआ था।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) लव कुमार, नायब तहसीलदार सोनाखान से दूरभाष पर चर्चा में बताया गया कि उनकी नई पदस्थापना के बाद एईआरओ आईडी बनाने के लिए उन्होंने तीन दिवस पहले ही कल्याणी यादव, डाटा एंट्री ऑपरेटर को निर्देश दिया था, लेकिन 14 नवंबर तक आईडी नहीं बनाई गई, जिससे आगे की प्रक्रिया प्रभावित होती रही।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर कल्याणी यादव को नोटिस (Election Notice Action) जारी करते हुए कहा कि मतदान केंद्र 322-निठोरा के वर्तमान बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर ईआरओ-नेट में अपडेट नहीं किया गया, जिससे विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य बाधित हुआ। इसके कारण न सिर्फ तहसील सोनाखान बल्कि पूरी विधानसभा 43-बिलाईगढ़ की प्रगति प्रभावित हुई और जिले की कुल प्रगति भी धीमी पड़ी (Voter List Update Issue)।

पूर्व में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी एईआरओ द्वारा ऑपरेटर (SIR Revision Notice) के कार्य के प्रति लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनका यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। ऑपरेटर को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है, अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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