सीजी भास्कर, 29 सितंबर। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार नियमों में बड़ा बदलाव करने (Social Media Ban) की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर स्वतंत्र रूप से अकाउंट बनाने से रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।
मामला बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी Just Rights for Children Alliance की याचिका से जुड़ा है। याचिका में नाबालिगों के लिए उम्र की पुष्टि, अभिभावकों की सहमति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपायों की मांग की गई है।

यह भी पढ़ें…Iran Leadership : ईरान में बड़े फैसले कौन ले रहा? छह लोगों की टीम पर सामने आई नई जानकारी
18 साल से कम उम्र पर क्या बदलेगा? Social Media Ban
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय कानून के अनुरूप अपने प्लेटफॉर्म और तकनीकी सिस्टम तैयार कराने के लिए नियम बनाने पर विचार करने को कहा है। मौजूदा व्यवस्था में कई प्लेटफॉर्म 13 साल या उससे अधिक उम्र के यूजर्स को अकाउंट बनाने की अनुमति देते हैं।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर विचार करने की बात कही है। अदालत ने इस मुद्दे पर आगे सुनवाई के लिए मामला रखा है।
यह भी पढ़ें…Personality Rights : चार साल में 50 सितारे पहुंचे अदालत, पहचान के गलत इस्तेमाल पर क्यों बढ़ी कानूनी लड़ाई?
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर उठे सवाल
याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, व्यक्तिगत डेटा के गलत इस्तेमाल, शोषण और उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त कंटेंट जैसे जोखिमों का मुद्दा (Social Media Ban) उठाया है। इसी वजह से उम्र की पुष्टि और अभिभावकों की भूमिका को लेकर कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की गई है।
यह भी पढ़ें…Asian Games 2026 : बिना मैच खेले सेमीफाइनल में भारत-श्रीलंका, 1 अक्टूबर को होगा मुकाबला
फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लागू नहीं हुई है। यह मामला केंद्र की ओर से नियमों में संभावित बदलाव और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है।
खबरें और भी हैं…ODI World Cup 2027 : इस दिन आएगा वर्ल्ड कप का शेड्यूल, जानिए कब से शुरू होने की उम्मीद



