CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Supreme Court Maintenance Case 2026 : SC का बड़ा फैसला, ₹325 रोज कमाने का दावा करने वाले पति को ₹10 हजार भत्ते का आदेश

Supreme Court Maintenance Case 2026 : SC का बड़ा फैसला, ₹325 रोज कमाने का दावा करने वाले पति को ₹10 हजार भत्ते का आदेश

By Newsdesk Admin
10/04/2026
Share

सीजी भास्कर,10। अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने एक भरण-पोषण (Maintenance) मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि पत्नी की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखना पति की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी (Supreme Court Maintenance Case 2026) है। कोर्ट ने उस शख्स की दलील को खारिज कर दिया जिसने दावा किया था कि वह दिहाड़ी मजदूर के रूप में रोजाना केवल 325 रुपये कमाता है।

Contents
  • 30 लाख की एकमुश्त राशि पर अड़ी थी पत्नी (Supreme Court Maintenance Case 2026)
  • पति की दलील: ‘बच्चों की पढ़ाई और कम आय का हवाला’
  • कोर्ट की टिप्पणी: ‘इतनी कम आय पर भरोसा करना मुश्किल’

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि आज के दौर में 9 हजार रुपये मासिक आय की बात करना ‘अविश्वसनीय’ लगता है। कोर्ट ने पति की कम कमाई की दलील को दरकिनार करते हुए उसे हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया है।

30 लाख की एकमुश्त राशि पर अड़ी थी पत्नी (Supreme Court Maintenance Case 2026)

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब निचली अदालत ने पति को 6 लाख रुपये की एकमुश्त राशि (Alimony) देने का आदेश दिया था। पति ने इस आदेश का पालन भी किया, लेकिन पत्नी इस रकम से संतुष्ट नहीं थी।

उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 30 लाख रुपये की मांग की। हाई कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुनवाई के दौरान पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि या तो पति ताउम्र ₹12,000 मासिक भत्ता दे या फिर ₹30 लाख का एकमुश्त भुगतान करे।

पति की दलील: ‘बच्चों की पढ़ाई और कम आय का हवाला’

पति की ओर से पेश वकील जॉर्ज पोथन ने कोर्ट में दलील दी कि गुजारा भत्ता तय करते समय पति की वास्तविक आर्थिक स्थिति को देखा जाना चाहिए। वकील ने बताया कि उनका मुवक्किल हफ्ते के सातों दिन काम करता है और अपनी मामूली कमाई से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठा रहा है।

पति का कहना था कि जब उसकी कुल मासिक आय ही 9 हजार रुपये के करीब (Supreme Court Maintenance Case 2026) है, तो वह 10 हजार रुपये का भत्ता कैसे दे सकता है? हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और आय छिपाने की संभावना की ओर इशारा किया।

कोर्ट की टिप्पणी: ‘इतनी कम आय पर भरोसा करना मुश्किल’

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि कुशल या अकुशल श्रम के मौजूदा दौर में कोई भी व्यक्ति इतनी कम आय पर नहीं (Supreme Court Maintenance Case 2026) रह रहा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के पुराने आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया और पति को निर्देश दिया कि वह पत्नी को 10 हजार रुपये प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित करे। बेंच ने साफ किया कि सामाजिक न्याय के तहत पति अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता, भले ही वह खुद को कम आय वाला व्यक्ति क्यों न बताए।

Tahawwur Rana : तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान कहा -‘इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हुँ’
महिला ने क्रूरता की सारी हदें की पार, बहू को बंधक बनाकर तीन दिनों तक पीटता रहा परिवार
US Pakistan military drill: संयुक्त अभ्यास में उतरे पाकिस्तानी जवान, जमीनी युद्ध और काउंटर-टेरर ट्रेनिंग पर फोकस
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के ठिकानों पर ED छापा, 14 जगह अलग-अलग टीमें कर रही हैं जांच
राजीव शुक्ला बने BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष, रॉजर बिन्नी देंगे इस्तीफा?
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Internal conflict in BJP : 6 पार्षदों ने ज़ोन अध्यक्ष सचिन मेघानी को हटाने खोला मोर्चा

सीजी भास्कर, 28 मई। रायपुर नगर निगम ज़ोन-10…

Villager dies while plucking mangoes : मौके पर दर्दनाक मौत

सीजी भास्कर, 28 मई। धमतरी जिले के मगरलोड…

Korba Dial 112 saved lives : दो लोगों की जान बचाई, कई मामलों में दी मदद

सीजी भास्कर, 28 मई। कोरबा में छत्तीसगढ़ सरकार…

Bastar rural women get national recognition : NID अहमदाबाद टीम ने महिलाओं के काम की सराहना

सीजी भास्कर, 28 मई। बस्तर की ग्रामीण महिलाओं…

Karnataka CM Siddaramaiah resigns : बोले- आलाकमान ने जो कहा, मैंने किया

सीजी भास्कर, 28 मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया…

You Might Also Like

देश-दुनियाधर्म

बिहार आने से रोका, तो यहीं घर बना लूंगा’… किस बात पर धीरेंद्र शास्त्री ने कही ये बात

07/03/2025
देश-दुनिया

सुभासपा से 200 नेताओं ने दिया इस्तीफा, ओपी राजभर पर लगाए गंभीर आरोप

30/04/2025
देश-दुनिया

महाराष्ट्र: स्कूलों में हिंदी का राज ठाकरे ने किया विरोध तो देवेंद्र फडणवीस बोले, ‘आश्चर्य होता है कि…’

19/04/2025
ट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्डराजनीतिराज्य

‘तेजस्वी के पास शेर का करेजा’, पटना में RJD नेता ने लगाया पोस्टर, वक्फ बिल पर साथ देने के लिए कहा शुक्रिया

08/04/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?