सीजी भास्कर, 10 सितंबर। जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में 06 सितंबर को आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति और पूर्णता की समीक्षा की गई। इसी दौरान प्रधानमंत्री(Suspension Action) आवास योजना-ग्रामीण की स्थिति का आकलन किया गया, जिसमें कई कमियां सामने आईं। ग्राम पंचायत सेमराखुर्द, जनपद पंचायत प्रतापपुर में वर्ष 2024-26 तक योजना के तहत 131 आवासों का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन अब तक आवास प्लस अंतर्गत 22 हितग्राहियों की स्वीकृति के लिए आवश्यक आधार सहमति पंचायत सचिव द्वारा जमा नहीं की गई। साथ ही स्वीकृत 73 आवासों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं रही।
बैठक में पाया गया कि पंचायत सचिव सुखदेव प्रसाद ने स्वीकृत आवासों(Suspension Action) और अन्य निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण नहीं किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Housing Scheme Implementation) के तहत कार्यों को पूर्ण कराने में भी उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। इससे स्पष्ट हुआ कि सचिव ने अपने पदीय दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरती है।
जांच में यह भी सामने आया कि सचिव का यह आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 और छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव शक्तियां एवं कृत्य नियम 1999 के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे कृत्य को कदाचरण की श्रेणी में रखा गया है। इस कारण पंचायत सचिव पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सेमराखुर्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित(Suspension Action) कर दिया है। आदेश में उल्लेख है कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अंतर्गत की गई है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत प्रतापपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई अन्य पंचायत सचिवों के लिए सबक बनेगी और योजनाओं के प्रभावी (Disciplinary Action) कार्यान्वयन में तेजी आएगी। बैठक में अधिकारियों ने दोहराया कि ग्रामीणों के लिए स्वीकृत आवास योजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण होना जरूरी है। किसी भी स्तर की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
