सीजी भास्कर, 5 अगस्त 2025 : तीन तलाक के खिलाफ नए कानून बनने के बाद कांकेर में पहली बार तीन तलाक का मामला सामने आया है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी कांकेर के सदर जावेद मेमन ने इसकी निंदा करते हुए पीड़िता सलमा वारसी के पक्ष में खड़े होकर पीड़िता के पति सिविल लाइंस गरियाबंद निवासी इरफान वारसी के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
इस दौरान पीड़िता के भाई अब्दुल गफ्फार मेमन ने पत्रकारों को बताया कि इरफान वारसी के साथ नौ अप्रैल 2017 को उनकी बहन का निकाह हुआ था। इरफान का दूसरे से अफेयर के चलते दोनों में विवाद होता था। दहेज व पैसे को लेकर भी वाद-विवाद होता था, प्रताड़ित किया जाता था। वे हज यात्रा सउदी अरब गए थे, इसी बीच 26 जून 2025 को उनकी बहन ने फोन कर बताया कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। उनकी बहन को उनके पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया।
बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस थाना में एफआइआर दर्ज कराई है। सलमा वारसी के अनुसार उनकी सास और ननद सालों तक दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। पति के खिलाफ 2013 में एफआइआर दर्ज हुई थी, जिसे छुपाया गया था। पीड़िता के अनुसार गर्भवती रहने के बावजूद उन्हें भूखा रखा जाता था, पति के व्यवसाय के लिए दहेज मांगा गया था। पीड़िता के भाई ने कई दफा एकाउंट से व कैश में रकम दहेज के रूप में दिया है।
वर्जन
मुस्लिम संरक्षण 2019 की धारा चार एवं पति के नातेदार के द्वारा कृत्य दहेज प्रताड़ना बीएनएस की धारा 85 के तहत एफआइआर दर्ज हुआ है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मनीष नागर, टीआई, कांकेर