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Udanti Sitanadi Tiger Reserve Action : टाइगर रिजर्व में सागौन तस्करों पर शिकंजा, 6 आरोपी गिरफ्तार

By Newsdesk Admin
27/06/2026
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Udanti Sitanadi Tiger Reserve Action
Udanti Sitanadi Tiger Reserve Action

रिपोर्टर : आशुतोष सिंह राजपूत 

Contents
  • 13 संदिग्धों के घरों में चला सर्च ऑपरेशन
  • आरोपियों से बड़ी मात्रा में बरामद हुई सामग्री
  • दो चरणों में हुई आरोपियों की गिरफ्तारी
  • वन्यजीव संरक्षण और काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत मामला दर्ज

सीजी भास्कर, 27 जून :  गरियाबंद जिले के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने अवैध सागौन तस्करी और वन्यजीव शिकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए (Udanti Sitanadi Tiger Reserve Action) के तहत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम साहेबिनकछार में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सागौन, साल और बीजा की लकड़ी, अवैध काष्ठ चिरान के उपकरण, वन्यजीव शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे तथा वन्यजीवों के अवशेष बरामद किए गए। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया।

13 संदिग्धों के घरों में चला सर्च ऑपरेशन

वन विभाग के अनुसार 9 जून 2026 को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर ग्राम साहेबिनकछार में 13 संदिग्ध व्यक्तियों के घरों और बाड़ियों की सर्च वारंट के तहत तलाशी ली गई। (Udanti Sitanadi Tiger Reserve Action) के दौरान छह लोगों के घरों से बड़ी मात्रा में अवैध सागौन, साल एवं बीजा की लकड़ी, स्लीपर, लट्ठे, लकड़ी काटने के उपकरण, आरा, काष्ठ चिरान मशीन, शिकार के फंदे, धनुष-तीर और वन्यजीवों के अवशेष बरामद किए गए। इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए।

आरोपियों से बड़ी मात्रा में बरामद हुई सामग्री

कार्रवाई के दौरान सुमेर पिता पुरन के घर से सागौन का एक स्लीपर, बड़ा आरा और धनुष-तीर बरामद किया गया। जुवराज पिता मयाराम के कब्जे से 30 सागौन स्लीपर, एक सागौन लट्ठा, दो साल स्लीपर और पांच बीजा स्लीपर जब्त किए गए। उपेन्द्र पिता नारायण के घर से 43 सागौन स्लीपर बरामद हुए।

वहीं हरि पिता मंगलसिंह नेताम के यहां से घुरु, 12 जंगली मुर्गा फंदे, धनुष-गुलेल और तीर मिले। पुस्तम पिता गाडाराम नेताम के घर से 13 मोर पंख, चार खरगोश फंदे, चार सुअर फंदे, धनुष-गुलेल और 11 जंगली मुर्गा फंदे जब्त किए गए। चिमन पिता जयराम नागेश के कब्जे से दो सागौन स्लीपर, दो आरा, बसुला, छोटी आरी, रंधा, लकड़ी काटने की मशीन, दो धनुष-तीर और 20 साही के पंख बरामद किए गए। (Udanti Sitanadi Tiger Reserve Action) के दौरान बरामद सभी सामग्री का सत्यापन भी कराया गया।

दो चरणों में हुई आरोपियों की गिरफ्तारी

मामले की विवेचना वनपाल एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी करलाझर धर्मेन्द्र सिंह सोनवानी द्वारा की गई। जांच के बाद 15 जून 2026 को सुमेर, जुवराज और उपेन्द्र को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इसके बाद 22 जून को हरि नेताम, पुस्तम नेताम और चिमन नागेश को गिरफ्तार कर 23 जून को न्यायालय में पेश किया गया। (Udanti Sitanadi Tiger Reserve Action) के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।

वन्यजीव संरक्षण और काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत मामला दर्ज

वन विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 29, 31, 39(3), 50, 51 एवं 52 तथा छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 4, 9, 10, 12, 13 एवं 15 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवैध कटाई, वन्यजीव शिकार और सागौन तस्करी के खिलाफ आगे भी लगातार विशेष अभियान चलाए जाएंगे। (Udanti Sitanadi Tiger Reserve Action) के दौरान डॉग स्क्वाड, वन अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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