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Home » Ambikapur Food Department Action : एक्सपायरी सामान बेचने वालों पर गिरी गाज, 1.08 लाख का जुर्माना

Ambikapur Food Department Action : एक्सपायरी सामान बेचने वालों पर गिरी गाज, 1.08 लाख का जुर्माना

By Newsdesk Admin 01/05/2026
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सीजी भास्कर, 1 मई : सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। खाद्य विभाग, तहसीलदार और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न होटलों और डेली नीड्स दुकानों पर आकस्मिक दबिश देकर भारी मात्रा में एक्सपायरी सामग्री जब्त की है। इस अंबिकापुर खाद्य विभाग कार्रवाई (Ambikapur Food Department Action) के दौरान कुल 1.08 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

Contents
शिवम् डेली नीड्स में 2.50 लाख का माल नष्टगंदगी और नियमों की अनदेखी पर कार्रवाईरुचिवन पर 20 हजार का जुर्माना

शिवम् डेली नीड्स में 2.50 लाख का माल नष्ट

जांच टीम को नया बस स्टैंड स्थित शिवम् डेली नीड्स (प्रोप्राइटर रमेश गुप्ता) में एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने की गंभीर शिकायत मिली थी। मौके पर पहुंचने पर शिकायत सही पाई गई और वहां से लगभग 2.50 लाख रुपये मूल्य का एक्सपायरी सामान बरामद कर तत्काल नष्ट कराया गया। इस लापरवाही के लिए संचालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और दुकान के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

गंदगी और नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई

अंबिकापुर खाद्य विभाग कार्रवाई (Ambikapur Food Department Action) के तहत पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के कई भोजनालयों और होटलों में गंदगी पाए जाने पर भी जुर्माना लगाया गया। सुदामा होटल और महामाया भोजनालय में गंदगी मिलने पर क्रमशः 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड। इसके अलावा शिवम स्वीट्स, मंगली भोजनालय और मिश्रा स्वीट्स पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं शिवम् भोजनालय पर 3 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

रुचिवन पर 20 हजार का जुर्माना

प्रतापपुर चौक स्थित ‘रुचिवन’ में जांच के दौरान शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक ही स्थान पर रखे पाए गए, जो नियमों का उल्लंघन है। इस पर टीम ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंबिकापुर खाद्य विभाग कार्रवाई (Ambikapur Food Department Action) आगे भी जारी रहेगी। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को स्वच्छता और गुणवत्ता के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध सामग्री की जानकारी तुरंत विभाग को दें।

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