सीजी भास्कर, 4 मई । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए बिल्डर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 60 दिनों के भीतर सभी जरूरी सुविधाएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है। (RERA crackdown on Humming Kotri project)
रहवासियों ने की थी शिकायत : RERA crackdown on Humming Kotri project
प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने RERA में अपील दायर की थी। शिकायत में बताया गया कि तय समय के बावजूद कई बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं। इनमें बैडमिंटन कोर्ट, लॉन, क्लब हाउस और सीवरेज सिस्टम में RCC चैंबर जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
अधूरी सुविधाओं से नाराजगी
रहवासियों के अनुसार, स्विमिंग पूल में इनलेट-आउटलेट सिस्टम नहीं है, क्लब हाउस में सोलर सिस्टम लगाने का वादा पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा, इमारत की दीवारों में सीलन, STP के कंट्रोल पैनल में खराबी और गार्डन के फव्वारे का बंद होना जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।
RERA का सख्त फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए RERA अध्यक्ष संजय शुक्ला ने रहवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने न केवल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, बल्कि अधिकृत अधिकारी सुमित डडसेना को निर्देश दिया कि 60 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर किया जाए।
RERA ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में काम पूरा नहीं होने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


