CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Supreme Court : लंबित फैसलों पर सर्वोच्च अदालत सख्त, अब न्यायालयों को तय समय में करना होगा फैसला

Supreme Court : लंबित फैसलों पर सर्वोच्च अदालत सख्त, अब न्यायालयों को तय समय में करना होगा फैसला

By Newsdesk Admin
29/05/2026
Share

सीजी भास्कर, 29 मई। देश की न्याय व्यवस्था को लेकर एक अहम कदम उठाया (Supreme Court) गया है। लंबे समय से फैसलों में हो रही देरी को लेकर चर्चा के बीच सर्वोच्च अदालत ने ऐसा निर्देश जारी किया है, जिसने न्यायिक व्यवस्था में समयबद्ध प्रक्रिया की बहस को फिर तेज कर दिया है। कानूनी गलियारों से लेकर आम लोगों तक इस फैसले की चर्चा हो रही है।

Contents
  • सभी उच्च न्यायालयों को जारी हुआ निर्देश : Supreme Court
  • जमानत आदेशों पर भी स्पष्ट निर्देश
  • चौबीस घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड होंगे फैसले
  • समय पर न्याय को बताया जरूरी

न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हजारों मामलों के बीच आए इस आदेश को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालतों में लंबित निर्णयों को लेकर उठते सवालों के बीच अब समयसीमा तय करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

सभी उच्च न्यायालयों को जारी हुआ निर्देश : Supreme Court

जानकारी के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश के सभी हाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सुरक्षित रखे गए लंबित फैसलों को तीन महीने के भीतर सुनाया जाए।

सर्वोच्च अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। अदालत का मानना है कि समय पर न्याय मिलना न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

जमानत आदेशों पर भी स्पष्ट निर्देश

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत से जुड़े मामलों में फैसला होने के दिन ही आदेश जारी किया जाए। यदि किसी कारण ऐसा संभव न हो तो अगले दिन तक आदेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसके साथ ही निचली अदालतों को भी निर्देश दिया गया है कि नियमित जमानत आदेशों की सूचना बिना देरी संबंधित पक्षों तक पहुंचाई जाए, ताकि प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी न हो।

चौबीस घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड होंगे फैसले

सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि सुनाए गए सभी फैसलों को 24 घंटे के भीतर संबंधित हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड (Supreme Court) किया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पक्षकारों को फैसले तक समय पर पहुंच मिल सकेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्णय के मुख्य भाग के उच्चारण की तारीख को ही फैसले की आधिकारिक तारीख माना जाएगा।

समय पर न्याय को बताया जरूरी

अपने आदेश में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट देश की न्याय व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में समय पर निर्णय सुनाना बेहद आवश्यक है।

साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जारी किए गए निर्देशों का उद्देश्य किसी न्यायाधीश या संस्था पर सवाल (Supreme Court) उठाना नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी तथा समयबद्ध बनाना है।

Child Suicide Ramanujganj: 10 साल के मासूम ने फांसी लगाकर जीवन समाप्त किया, परिवार में मातम
Chhattisgarh High Court New : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 350 दिनों की देरी से अपील करने पर राज्य सरकार को फटकार, याचिका हुई खारिज
उज्जैन में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प : CM का पुतला फूंकने के दौरान हंगामा, पुलिस पर सरपंच से मारपीट का आरोप…
Chhattisgarh Naxal Encounter : 5 हजार जवानों ने 300 नक्सलियों को पहाड़ पर घेरा, इसमें खूंखार हिड़मा, देवा और दामोदर भी
Spa Center Raid : आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवती, 5 लड़कियां और 3 लड़के लाए गए थाना, स्पा सेंटर संचालक को तलाश रही पुलिस
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Nepal Flash Flood
Nepal Flash Flood : नेपाल में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही, ऐसे आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड; जानें क्या है ग्लेशियर कॉलैप्स

Nepal Flash Flood : नेपाल पर्यटन बोर्ड ने…

Nepal Flood Chhattisgarh : नेपाल की तबाही में छत्तीसगढ़ के 11 नागरिकों पर नजर, नौ मिले; दो अब भी लापता
Nepal Flood Chhattisgarh : नेपाल की तबाही में छत्तीसगढ़ के 11 नागरिकों पर नजर, नौ मिले; दो अब भी लापता

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से बने गंभीर…

Raipur Odisha Road : गड्ढों में उतरे कांग्रेसी, सड़क पर बैठकर सरकार को घेरा; उग्र आंदोलन की चेतावनी
Raipur Odisha Road : गड्ढों में उतरे कांग्रेसी, सड़क पर बैठकर सरकार को घेरा; उग्र आंदोलन की चेतावनी

बारिश के बाद रायपुर-ओडिशा मार्ग (Raipur Odisha Road)…

Dengue in Children
Dengue in Children : बच्चों का डेंगू बुखार उतरते ही न हों बेफिक्र, अगले 24 से 48 घंटे हो सकते हैं क्रिटिकल

डेंगू में बच्चों का बुखार उतरने पर माता-पिता…

IOCL Executive Recruitment 2026
IOCL Executive Recruitment 2026 : इंडियन ऑयल में 470 पदों पर भर्ती, 3 सितंबर तक करें आवेदन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL Executive Recruitment 2026)…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?