CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court : नौकरी की मांग में पेश हुआ फर्जी दस्तावेज, हाईकोर्ट ने वापस लिया अपना आदेश

High Court : नौकरी की मांग में पेश हुआ फर्जी दस्तावेज, हाईकोर्ट ने वापस लिया अपना आदेश

By Newsdesk Admin
29/05/2026
Share
High Court
High Court

सीजी भास्कर, 29 मई। सरकारी नौकरी से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा मोड़ (High Court) आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक महिला डॉक्टर की ओर से दायर याचिका में पेश किए गए दस्तावेज को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद पूरे मामले की दिशा बदल गई। अदालत के सामने सामने आई नई जानकारी के बाद पहले जारी आदेश पर भी पुनर्विचार करना पड़ा।

Contents
  • नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर हुई थी याचिका : High Court
  • सुनवाई के दौरान पेश किया गया सर्कुलर
  • अदालत ने दिया था निर्देश
  • बाद में सामने आई बड़ी जानकारी
  • डॉक्टर ने स्वीकार की गलती
  • हाईकोर्ट ने वापस लिया पुराना आदेश
  • अब दोबारा होगी सुनवाई
  • न्यायिक प्रक्रिया में दस्तावेजों की अहम भूमिका

मामले की चर्चा कानूनी और प्रशासनिक हलकों में भी हो रही है। दस्तावेज की सत्यता पर सवाल उठने के बाद याचिकाकर्ता ने खुद अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद मामले में नया घटनाक्रम सामने आया।

नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर हुई थी याचिका : High Court

जानकारी के अनुसार एक संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी ने अपनी सेवा को नियमित किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि लंबे समय से सेवा देने के आधार पर वह नियमित नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इसी संबंध में कुछ दस्तावेज भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

सुनवाई के दौरान पेश किया गया सर्कुलर

याचिका में एक सरकारी सर्कुलर का उल्लेख किया गया, जिसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने से जुड़े निर्देश होने का दावा किया गया था। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत बताते हुए अदालत से राहत की मांग की थी।

अदालत ने दिया था निर्देश

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन पर विचार कर निर्धारित समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत भी मिली थी और मामला आगे बढ़ गया था।

बाद में सामने आई बड़ी जानकारी

अदालत के आदेश के बाद यह जानकारी सामने आई कि सुनवाई के दौरान प्रस्तुत (High Court) किया गया सर्कुलर वास्तविक नहीं था। दस्तावेज की प्रामाणिकता पर सवाल उठने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया और याचिका की आधारशिला ही विवादों में आ गई।

डॉक्टर ने स्वीकार की गलती

मामले की जानकारी होने के बाद महिला डॉक्टर ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा भी मांगी और पूरे मामले को दोबारा सुनने का अनुरोध किया।

हाईकोर्ट ने वापस लिया पुराना आदेश

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पहले जारी आदेश को वापस लेने का फैसला किया। इसके साथ ही मामले को फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया गया, जिससे पहले मिली अंतरिम राहत स्वतः समाप्त हो गई।

अब दोबारा होगी सुनवाई

अदालत के फैसले के बाद अब पूरे मामले पर नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि दस्तावेजों की सत्यता न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और किसी भी मामले में प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड की प्रमाणिकता बेहद जरूरी होती है।

न्यायिक प्रक्रिया में दस्तावेजों की अहम भूमिका

यह मामला एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि अदालत में पेश (High Court) किए जाने वाले दस्तावेज पूरी तरह प्रमाणिक और सत्य होने चाहिए। फिलहाल मामले की आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

Collector SP Conference Chhattisgarh : कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस का दूसरा दिन- अपराध नियंत्रण और जवाबदेही पर सख्त निर्देश
Festival Safety : नवरात्रि पर्व की तैयारियों में सुरक्षा और अनुशासन पर जोर, पुलिस का अलर्ट
Pre-Planned Attack : पूर्व नियोजित तरीके से समझौते के बहाने बुलाकर किया था डीएसपी पर हमला
PRSU Caste Certificate Issue: आरक्षित पद पर नियुक्ति में धांधली के आरोप, NSUI ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग
तेलीबांधा के रेस्टोरेंट में खूनी खेल, रोहित सिंह तोमर का आतंक, प्रॉपर्टी डीलर की जान लेने की…
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

BJP Bihar : भाजपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, 38 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, कई पूर्व विधायक भी शामिल

सीजी भास्कर, 29 मई। बिहार की राजनीति में…

Rail Route : 730 दिन तक प्रभावित रहेगा रेल मार्ग, 50 से ज्यादा ट्रेनों पर पड़ सकता है बड़ा असर

सीजी भास्कर, 29 मई। कानपुर और फर्रुखाबाद के…

NEET Paper Leak : नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए से पूछा निगरानी के बावजूद कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक

सीजी भास्कर, 29 मई। नीट परीक्षा से जुड़े…

High Court
High Court : नौकरी की मांग में पेश हुआ फर्जी दस्तावेज, हाईकोर्ट ने वापस लिया अपना आदेश

सीजी भास्कर, 29 मई। सरकारी नौकरी से जुड़े…

Illegal Sand Mining : रेत उत्खनन ने पार की सारी हदें, श्मशान की जमीन धंसी तो बाहर आने लगे कंकाल

सीजी भास्कर, 29 मई : धमतरी जिले के…

You Might Also Like

Gandhi Nagar Raipur
छत्तीसगढ़

Gandhi Nagar Raipur : रायपुर की रात फिर लहूलुहान, गांधीनगर में पुरानी रंजिश भड़की, चाकूबाजी के बाद सहमे लोग

16/03/2026
छत्तीसगढ़

Bastar Tourism Development : बस्तर पर्यटन ने भरी नई उड़ान, वर्षों से लंबित योजनाओं को मिली रफ्तार, सुविधाओं के विस्तार से बदला पर्यटन परिदृश्य

14/02/2026
छत्तीसगढ़

Fake Currency Case MP : एमपी में पकड़ाया नकली नोट…अब इसका छत्तीसगढ़ कनेक्शन तलाश रही पुलिस…

18/06/2025
छत्तीसगढ़

रूपी की मौत के बाद गरजा जंगल! अंतिम संस्कार में गूंजा ‘हिडमा सांग

16/04/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?