सीजी भास्कर, 04 अगस्त। दुर्ग जिले के विभिन्न थानों और चौकी क्षेत्रों में लंबे समय से जब्त पड़ी ऐसी (Illegal Liquor) अवैध शराब, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो चुकी थी, आखिरकार नष्ट कर दी गई। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 112 प्रकरणों में जब्त कुल 5480.082 बल्क लीटर शराब, जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई गई है, का आज थाना जामुल परिसर में विधिवत नष्टीकरण किया गया।
थानों में जब्त शराब के लंबे समय से रखे होने के कारण उससे निकलने वाली दुर्गंध से पुलिसकर्मियों के साथ थाने में आने वाले आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई शराब के सुरक्षित निस्तारण का निर्णय लिया गया।

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न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई Illegal Liquor
जब्त शराब को कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के परीक्षण एवं अनुमोदन के बाद न्यायालयीन आदेशों और प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शराब का सुरक्षित तरीके से नष्टीकरण कराया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि नष्ट की जा रही शराब का किसी भी स्थिति में दोबारा अवैध उपयोग या दुरुपयोग न हो सके।
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अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ नष्टीकरण Illegal Liquor
नष्टीकरण की पूरी कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, थाना प्रभारी जामुल, नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक सहित पुलिस एवं आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में संपन्न (Illegal Liquor) हुई। पूरी प्रक्रिया में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों, सुरक्षा मानकों और पारदर्शिता का पालन किया गया।
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