सीजी भास्कर, 14 अक्टूबर : बिलासपुर में रियल एस्टेट परियोजना के खिलाफ छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA Saurashtra Project) ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद प्राधिकरण ने ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का रेरा पंजीयन भी रद्द कर दिया है। यह फैसला 5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के तहत लिया गया। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और निवेशकों से संपत्ति खरीदने से पहले परियोजना की पंजीयन स्थिति और विकास अनुमति की जांच करने की अपील की है।
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बिलासपुर में है परियोजना
प्राधिकरण के अनुसार, प्रमोटर नमन गोयल की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना बिलासपुर के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12 में खसरा नंबर 1551 पर स्थित है। परियोजना का पंजीयन CGRERA में क्रमांक PCGRERA161025001981 के तहत किया गया था। विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद सौराष्ट्र परियोजना का रेरा पंजीयन (CGRERA Saurashtra Project) भी निरस्त कर दिया गया।
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विकास अनुमति हुई निरस्त
परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के तहत विकास अनुज्ञा दी गई थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी ने इस अनुमति को निरस्त कर दिया। इसके बाद CGRERA ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की समीक्षा की और नियमानुसार कार्रवाई की।
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5 अक्टूबर को आदेश
प्रकरण की समीक्षा के बाद प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया। इसमें कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर परियोजना का पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई (CGRERA Saurashtra Project) की गई। यह मामला दर्शाता है कि रियल एस्टेट परियोजना के लिए केवल रेरा पंजीयन होना ही पर्याप्त नहीं है। संबंधित विकास अनुमति और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों की वैधता भी महत्वपूर्ण है।
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खरीदारी से पहले जांच जरूरी
CGRERA ने नागरिकों, भूखंड खरीदारों और निवेशकों से अपील की है कि मकान, फ्लैट या भूखंड खरीदने से पहले परियोजना की वर्तमान पंजीयन स्थिति और स्वीकृत विकास अनुमति की जांच जरूर करें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि पहले से पंजीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का सत्यापन भी जरूरी है। संपत्ति खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की जांच (CGRERA Saurashtra Project) करने से खरीदार संभावित अनियमितताओं और आर्थिक जोखिमों के प्रति सतर्क रह सकते हैं।
वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
नागरिक परियोजनाओं के पंजीयन और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी CGRERA की आधिकारिक वेबसाइट rera.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 0771-4918927 पर संपर्क किया जा सकता है। बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का पंजीयन निरस्त होने के बाद खरीदारों के लिए किसी भी संपत्ति में निवेश से पहले सभी जरूरी अनुमतियों का सत्यापन करना महत्वपूर्ण है।
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