CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court Maintenance Case : पत्नी की कमाई पर पति पूछ सकता है सवाल, फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त

High Court Maintenance Case : पत्नी की कमाई पर पति पूछ सकता है सवाल, फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त

By Newsdesk Admin
02/09/2026
Share
High Court Maintenance Case : पत्नी की कमाई पर पति पूछ सकता है सवाल, फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त
High Court Maintenance Case : पत्नी की कमाई पर पति पूछ सकता है सवाल, फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त

सीजी भास्कर, 2 सितंबर : भरण-पोषण मामले में पत्नी की आय और संपत्ति को लेकर पति के सवाल पूछने के अधिकार पर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि पति को पत्नी के आय संबंधी शपथ-पत्र पर सवाल करने का अवसर मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस (High Court Maintenance Case) में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पति के वकील को ऐसे सवाल पूछने से रोक दिया गया था।

Contents
  • पत्नी ने भरण-पोषण के लिए दाखिल किया था आवेदन
  • पति ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
  • सवाल दोहराने और समय बर्बाद करने पर रोक
  • पत्नी को भी पति की आय पर सवाल करने का अधिकार
  • रजिस्ट्रार जनरल को भी दिए निर्देश
  • BNSS की धारा 144 में भरण-पोषण का प्रावधान

 

 

यह भी पढ़ें…Kamlesh Rajput ED Raid : पूर्व पटवारी के परिवार में 4 सरकारी अधिकारी, संपत्तियों और आय की जांच पर नजर

 

पत्नी ने भरण-पोषण के लिए दाखिल किया था आवेदन

रायपुर की एक महिला ने दुर्ग फैमिली कोर्ट में पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 के तहत आवेदन दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रजनेश बनाम नेहा मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार महिला ने अपनी संपत्ति और आय से संबंधित शपथ-पत्र भी अदालत में पेश किया।

सुनवाई के दौरान पति के वकील ने पत्नी से उसके शपथ-पत्र और आय के स्रोत को लेकर सवाल किए। लेकिन दुर्ग फैमिली कोर्ट के द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने 3 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर इन सवालों पर रोक लगा दी। इसके बाद मामला (High Court Maintenance Case) के रूप में हाईकोर्ट पहुंचा।

 

 

यह भी पढ़ें…Durg Opium Cultivation Case : दुर्ग अफीम खेती मामले में पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार को हाईकोर्ट से जमानत, FIR रद्द करने की मांग खारिज

 

 

पति ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

फैमिली कोर्ट के आदेश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में तर्क दिया गया कि पत्नी की आय और संपत्ति से जुड़े सवाल पूछने का अवसर नहीं मिलने से उसका पक्ष प्रभावित होगा। याचिकाकर्ता ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के विपरीत बताया।

हाईकोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 11 सितंबर को होने वाली सुनवाई में पति को पत्नी के आय संबंधी शपथ-पत्र पर सवाल करने की अनुमति दी जाए। (High Court Maintenance Case) में कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को महत्वपूर्ण माना है।

 

 

यह भी पढ़ें…Forest Department Transfer : छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 64 ACF की नवीन पदस्थापना सूची जारी

 

 

सवाल दोहराने और समय बर्बाद करने पर रोक

हाईकोर्ट ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि पति की ओर से सवाल दोहराए नहीं जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने उसी दिन गवाही पूरी करने का प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। यानी (High Court Maintenance Case) में पति को सवाल पूछने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल सुनवाई को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के लिए नहीं किया जा सकता।

 

 

 

यह भी पढ़ें…Bilaspur Violence Case : बिलासपुर हिंसा मामले में फरार आरोपी सोहेल खान ने किया सरेंडर, खुद को बताया निर्दोष

 

 

पत्नी को भी पति की आय पर सवाल करने का अधिकार

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी को भी पति द्वारा दाखिल आय के शपथ-पत्र पर जिरह करने का पूरा अधिकार होगा। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों की वास्तविक आय और आर्थिक स्थिति सामने लाना है।

कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी पक्ष के कानूनी बचाव के अधिकार प्रभावित हों। (High Court Maintenance Case) में अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई और मामले को जल्द निपटाने के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।

 

 

यह भी पढ़ें…Bilaspur Northern Bypass : बिलासपुर में 4 लेन बाइपास के लिए 644 खसरों पर रोक, जमीन की खरीद-बिक्री और विभाजन पर पाबंदी

 

 

रजिस्ट्रार जनरल को भी दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की प्रति संबंधित फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश को तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य भविष्य की सुनवाई में ऐसी स्थिति को लेकर आवश्यक सावधानी सुनिश्चित करना है।

कोर्ट के निर्देश के बाद 11 सितंबर की सुनवाई में पति को पत्नी के आय संबंधी शपथ-पत्र पर सवाल करने का अवसर मिलेगा। (High Court Maintenance Case) का यह आदेश भरण-पोषण मामलों में दोनों पक्षों की आय की निष्पक्ष जांच के महत्व को रेखांकित करता है।

 

 

यह भी पढ़ें…Balodabazar Job Fair : 9 सितंबर को रोजगार मेला, 557 पदों पर होगी सीधी भर्ती

 

 

BNSS की धारा 144 में भरण-पोषण का प्रावधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 भरण-पोषण से संबंधित प्रावधान करती है। इसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 का स्थान लिया है। इसके तहत पर्याप्त साधन होने के बावजूद पत्नी, बच्चों या माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करने वाले व्यक्ति को अदालत गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकती है। परिस्थितियों के अनुसार अदालत अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमे से जुड़े खर्च के भुगतान का आदेश भी दे सकती है।

 

 

खबरें और भी हैं : Bastar Ganja Seizure : 56 किलो गांजा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार; कीमत 28 लाख रुपए से ज्यादा

Cutter Attack Bhilai : भिलाई में लिफ्ट मांगने के बहाने युवक पर कटर से हमला, सीने और हाथ पर गंभीर चोट; पुलिस जांच में जुटी
CG News : पिता ने मोबाइल देने से मना किया तो सातवीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी 🛑 मामले की तफ्तीश में जुटी छत्तीसगढ़ पुलिस
Naya Raipur Jungle Safari : वनतारा से लाए गए जेब्रा के शावक की मौत, पांच दिन से चल रहा था इलाज
Dabhra Medical Officer Suspend : सरकारी अस्पताल में रिश्वत का खेल, चिकित्सा अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद निलंबित
अस्पताल का नंबर सर्च करना पड़ा महंगा! ठग से संपर्क होते ही अपॉइंटमेंट के नाम पर गंवाए 47 हजार..
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Chhattisgarh Weather Alert : फिर बदला मौसम, बलरामपुर में स्कूल बंद, भारी बारिश का अलर्ट
Chhattisgarh Weather Alert : फिर बदला मौसम, बलरामपुर में स्कूल बंद, भारी बारिश का अलर्ट

मौसम बदलाव (Chhattisgarh Weather Alert) के बीच उत्तर…

Rajnandgaon Scorpio Accident : स्कार्पियो-बाइक की जोरदार टक्कर, 3 भाई-बहनों की मौत
Rajnandgaon Scorpio Accident : स्कार्पियो-बाइक की जोरदार टक्कर, 3 भाई-बहनों की मौत

तेज रफ्तार वाहनों की भिड़ंत ने एक परिवार…

Raigarh Bus Accident : बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत, 14 यात्री घायल
Raigarh Bus Accident : बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत, 14 यात्री घायल

सुबह बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर…

Durg Hospital Reel Case : ब्लड सैंपल लेते समय रील बनाना पड़ा भारी, 3 महिला टेक्नीशियन बर्खास्त
Durg Hospital Reel Case : ब्लड सैंपल लेते समय रील बनाना पड़ा भारी, 3 महिला टेक्नीशियन बर्खास्त

ड्यूटी के दौरान ब्लड सैंपल लेते हुए रील…

BSP Scrap Case : बीएसपी में 250 टन स्क्रैप चोरी के कथित मास्टरमाइंड को हाई कोर्ट से राहत
BSP Scrap Case : बीएसपी में 250 टन स्क्रैप चोरी के कथित मास्टरमाइंड को हाई कोर्ट से राहत

भिलाई स्टील प्लांट में करीब 250 टन लौह…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?