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Home » Chhattisgarh High Court Chief Justice : जस्टिस कृष्ण राम महापात्र होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

Chhattisgarh High Court Chief Justice : जस्टिस कृष्ण राम महापात्र होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

By Newsdesk Admin
02/09/2026
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Chhattisgarh High Court Chief Justice
Chhattisgarh High Court Chief Justice

सीजी भास्कर, 2 सितंबर 2026 : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 सितंबर 2026 को उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस कृष्ण राम महापात्र (Chhattisgarh High Court Chief Justice) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। वर्तमान चीफ जस्टिस 4 सितंबर 2026 को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद जस्टिस महापात्र यह अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। नए चीफ जस्टिस (Chhattisgarh High Court Chief Justice) के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई है।

Contents
  • करीब 38 साल का लंबा कानूनी करियर Chhattisgarh High Court Chief Justice
  • 1988 में बार काउंसिल में कराया था पंजीकरण
  • कई महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए रहे अधिवक्ता
  • 2015 में बने उड़ीसा हाईकोर्ट के जज
  • 4 सितंबर के बाद संभालेंगे नई जिम्मेदारी

 

Chhattisgarh High Court Chief Justice
Chhattisgarh High Court Chief Justice

 

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करीब 38 साल का लंबा कानूनी करियर Chhattisgarh High Court Chief Justice

 

जस्टिस कृष्ण राम महापात्र का कानूनी करियर करीब 38 साल लंबा रहा है। उन्हें सिविल, सेवा, आपराधिक और संवैधानिक कानून सहित विभिन्न क्षेत्रों का विशेषज्ञ अनुभव है। उन्होंने अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े मामलों में भी काम किया है।

 

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1988 में बार काउंसिल में कराया था पंजीकरण

 

जस्टिस के.आर. महापात्र का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ। उन्होंने बीए और एलएलबी की शिक्षा हासिल की है। वे दिवंगत न्यायमूर्ति शरत चंद्र मोहपात्रा के पुत्र हैं।

उन्होंने 7 फरवरी 1988 को उड़ीसा राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया था। इसके बाद उन्होंने कानून की विभिन्न शाखाओं में लंबे समय तक प्रैक्टिस की। जस्टिस महापात्र (Chhattisgarh High Court Chief Justice) को विभिन्न कानूनी क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है।

 

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कई महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए रहे अधिवक्ता

 

जस्टिस महापात्र ने राज्य के साथ-साथ उड़ीसा लोक सेवा आयोग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, क्योंझर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दीं। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई संस्थानों के मामलों में भी पैरवी की है।

 

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2015 में बने उड़ीसा हाईकोर्ट के जज

 

जस्टिस कृष्ण राम महापात्र को 17 अप्रैल 2015 को उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद से उन्होंने हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उनके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का रास्ता साफ हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस (Chhattisgarh High Court Chief Justice) के रूप में उनका कार्यकाल न्यायिक प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

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4 सितंबर के बाद संभालेंगे नई जिम्मेदारी

 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद जस्टिस कृष्ण राम महापात्र के नई जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। Chhattisgarh High Court Chief Justice के तौर पर जस्टिस महापात्र की नियुक्ति से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को अनुभवी न्यायिक नेतृत्व मिलेगा।

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