CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Stepmother Maintenance : 77 साल की सौतेली मां को हाई कोर्ट से राहत, बेटों को हर माह 9 हजार देने का आदेश

Stepmother Maintenance : 77 साल की सौतेली मां को हाई कोर्ट से राहत, बेटों को हर माह 9 हजार देने का आदेश

By Newsdesk Admin
30/08/2026
Share
Stepmother Maintenance : 77 साल की सौतेली मां को हाई कोर्ट से राहत, बेटों को हर माह 9 हजार देने का आदेश
Stepmother Maintenance : 77 साल की सौतेली मां को हाई कोर्ट से राहत, बेटों को हर माह 9 हजार देने का आदेश

सीजी भास्कर, 30 अगस्त 2026 :  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 77 वर्षीय संतानहीन विधवा को बड़ी राहत देते हुए उसके तीन सौतेले बेटों को हर महीने कुल 9 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सौतेला संबंध होने के आधार पर महिला को भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सौतेली मां को गुजारा भत्ता (Stepmother Maintenance) देने का आदेश सितंबर 2026 से लागू होगा।

Contents
  • तीनों बेटों को देने होंगे 3-3 हजार रुपए
  • पति की मौत के बाद बेटों ने की उपेक्षा
  • बचपन से पालन-पोषण करने का दावा
  • फैमिली कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट ने किया निरस्त
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
  • सितंबर से मिलेगा हर माह 9 हजार रुपए

 

 

यह भी पढ़ें : Nepal Flood : चाय के लिए रुके तो बची जान, नेपाल की तबाही से बाल-बाल बचे रायपुर के दिनेश

 

तीनों बेटों को देने होंगे 3-3 हजार रुपए

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि संतानहीन विधवा सौतेली मां, जो खुद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, उपयुक्त परिस्थितियों में सौतेले बेटों से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। कोर्ट ने तीनों सौतेले बेटों को हर महीने 3-3 हजार रुपए देने का निर्देश दिया है। इस तरह तीनों बेटों को मिलकर हर माह कुल 9 हजार रुपए देने होंगे। सौतेली मां को गुजारा भत्ता (Stepmother Maintenance) का भुगतान नियमित रूप से करना होगा।

 

 

यह भी पढ़ें :Onion and Sugar Prices : प्याज-शक्कर ने बढ़ाई टेंशन, रसोई का बजट बिगड़ा

 

 

पति की मौत के बाद बेटों ने की उपेक्षा

मामला बिलासपुर निवासी 77 वर्षीय सनकैया बाई से जुड़ा है। उन्होंने अपने दिवंगत पति पुरुषोत्तम सोनी की संतान और अपने सौतेले बेटों भीषण प्रसाद उर्फ गोवर्धन सोनी, लोचन प्रसाद सोनी और दीपक प्रसाद सोनी के खिलाफ भरण-पोषण की मांग की थी।

महिला के मुताबिक, उसके पति की वर्ष 2021 में मौत के बाद सौतेले बेटों ने उसकी देखभाल बंद कर दी। वह संतानहीन है और उसके पास अपनी आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। वर्तमान में वह अपनी विधवा बेटी के साथ रहकर जीवनयापन कर रही है।

 

 

यह भी पढ़ें :Pharmacy Admission : फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन शुरू, 1 सितंबर से काउंसलिंग

 

 

बचपन से पालन-पोषण करने का दावा

सनकैया बाई ने फैमिली कोर्ट में बताया था कि तीनों सौतेले बेटे बचपन से उनके साथ रहते थे और उन्होंने उनका पालन-पोषण किया। पति के जीवित रहने तक बेटे उनकी देखभाल करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बेटों के व्यवहार में बदलाव आ गया।

महिला ने यह भी दावा किया कि परिवार की कृषि भूमि से उसके सौतेले बेटे आय प्राप्त कर रहे हैं। उसने कृषि भूमि से जुड़े राजस्व दस्तावेज, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए थे।

 

 

यह भी पढ़ें :Congress Bastar Plan : राहुल गांधी के बस्तर दौरे की तैयारी, आदिवासी मुद्दों पर बनेगी रिपोर्ट

 

 

फैमिली कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट ने किया निरस्त

फैमिली कोर्ट में तीनों बेटों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए। 18 फरवरी 2025 को उन्हें एकतरफा कर दिया गया। हाई कोर्ट में भी नोटिस की तामील के बावजूद तीनों बेटे पेश नहीं हुए।

बिलासपुर फैमिली कोर्ट ने 5 अप्रैल 2025 के आदेश में महिला का भरण-पोषण आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि संबंधित तीनों बच्चे उसके सौतेले बेटे हैं। हाई कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया।

 

 

यह भी पढ़ें :Joe Root : घर में सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज बने, पोंटिंग का महारिकॉर्ड टूटा

 

 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कृतिकांत डी. वाडोरिया बनाम गुजरात राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि संतानहीन सौतेली मां, जो विधवा है या जिसका पति उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार सौतेले बेटे से भरण-पोषण मांग सकती है।

हाई कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले दीनबंधु बनाम बिराजो बाई का भी उल्लेख किया, जिसमें संतानहीन और अकेली सौतेली मां के सौतेले बेटों से भरण-पोषण के अधिकार को स्वीकार किया गया था।

 

 

यह भी पढ़ें :Chhattisgarh Rain Alert : आज से झमाझम बारिश, 29 जिलों में अलर्ट

 

 

 

सितंबर से मिलेगा हर माह 9 हजार रुपए

हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने महिला की उम्र, विधवा और संतानहीन होने की स्थिति, आय के स्वतंत्र साधन नहीं होने तथा सौतेले बेटों द्वारा उपेक्षा किए जाने के दावों पर कानून के अनुरूप विचार नहीं किया। केवल सौतेला संबंध होने के आधार पर भरण-पोषण से इनकार करना कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए तीनों सौतेले बेटों को सितंबर 2026 से 3-3 हजार रुपए प्रतिमाह, यानी कुल 9 हजार रुपए मासिक सौतेली मां को गुजारा भत्ता (Stepmother Maintenance) देने का आदेश दिया है। बकाया राशि भी नियमानुसार चुकानी होगी और आगे हर महीने बिना चूक भुगतान करना होगा।

 

 

 

खबरें और भी हैं : Businessman Death Case : कोरबा में घर में फंदे पर मिला व्यापारी का शव, भजिया-बड़ा बेचकर चलाता था परिवार

Raigarh Elephant Attack : रायगढ़ में हाथी का आतंक, बस्ती के पास पहुंचे जंगली हाथी ने ग्रामीण की जान ली
Dpi New Circula : अब कुत्तों के बाद सांप-बिच्छुओं की रोकथाम भी टीचर्स की ड्यूटी, आदेश पर बढ़ी नाराज़गी
Congress Eviction Notice Delhi 2026: सरकारी बंगलों को खाली करने का नोटिस, 2006 की नीति बनी वजह
NEET Aspirant Death Raipur : रायपुर में NEET अभ्यर्थी की संदिग्ध मौत: छत से छलांग लगाकर दी जान, किराए के मकान में रहता था छात्र
Soumya Chaurasia ED Remand : शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सौम्या चौरसिया 14 दिनों की ED रिमांड पर

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Sakti Illegal Liquor
Sakti Illegal Liquor : सक्ती में घर से 32.8 लीटर अवैध शराब जब्त, 29 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में आबकारी विभाग ने…

Kusmi Tehsil Controversy
Kusmi Tehsil Controversy : कुसमी तहसील में सूचना पट्ट पर विवाद, नायब तहसीलदार के तबादले की मांग, आंदोलन की चेतावनी

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की कुसमी तहसील में…

Dhamtari Crime News
Dhamtari Crime News : धमतरी में गणेश विसर्जन के दौरान मारपीट और तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, शहर में निकाला जुलूस

छत्तीसगढ़ के धमतरी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के…

BSP Copper Theft
BSP Copper Theft : बीएसपी के कोक ओवन से कॉपर ट्यूब चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, बाइक समेत सामान जब्त

भिलाई स्टील प्लांट में सुरक्षा दावों के बीच…

Bhilai Pocket Theft
Bhilai Pocket Theft : शराब भट्ठी के पास जेबकटी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार, स्कूटी व दस्तावेज बरामद

व्यक्ति की जेब से 20 हजार रुपये और…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?