CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court Promotion Order : पुलिसकर्मी की पदोन्नति पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

High Court Promotion Order : पुलिसकर्मी की पदोन्नति पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

By Newsdesk Admin
24/08/2026
Share
High Court Promotion Order : पुलिसकर्मी की पदोन्नति पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
High Court Promotion Order : पुलिसकर्मी की पदोन्नति पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

सीजी भास्कर, 24 अगस्त : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में पदोन्नति (High Court Promotion Order) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकना मामूली दंड की श्रेणी में आता है और केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।

Contents
  • 1991 में आरक्षक बने, 2008 में मिली पदोन्नति
  • अदालत में रखा गया यह तर्क
  • हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया नियम
  • कनिष्ठों के बराबर मिलेंगे सभी लाभ
    • पदोन्नति मामलों में बनेगा नजीर

 

यह भी पढ़ें : Social Media Comment Dispute : युवा कांग्रेस और गौ सेवा रक्षक टीम में मारपीट, FIR दर्ज

 

1991 में आरक्षक बने, 2008 में मिली पदोन्नति

बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले में याचिकाकर्ता शेखर सिन्हा वर्ष 1991 में आरक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और वर्ष 2008 में उन्हें प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था।

वर्ष 2021 में उनके खिलाफ एक वेतनवृद्धि को बिना संचयी प्रभाव के रोकने का दंड लगाया गया। इसके बाद उनके सहकर्मियों को सहायक उप निरीक्षक (ASI) पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया, लेकिन उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।

 

यह भी पढ़ें : Rikesh Sen Rakhi Celebration  : 11 हजार से अधिक बहनों ने विधायक रिकेश सेन को बांधा रक्षा सूत्र

 

अदालत में रखा गया यह तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनादि शर्मा ने न्यायालय में तर्क दिया कि लगाया गया दंड गैर-संचयी प्रभाव वाला था, इसलिए इसे बड़ा दंड मानकर पदोन्नति से बाहर करना कानून के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने राज्य सरकार के 24 अप्रैल 2000 के परिपत्र और सुप्रीम कोर्ट के State of Madhya Pradesh vs. Radhika Prasad Dubey मामले के निर्णय का हवाला देते हुए कानूनी स्थिति स्पष्ट की।

 

यह भी पढ़ें : Bhilai Road Accident : कथा से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, निगम टैंकर से भिड़ी बाइक

 

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया नियम

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन करते हुए कहा कि संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि रोकना बड़ा दंड माना जाएगा, जबकि गैर-संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि रोकना मामूली दंड की श्रेणी में आता है। अदालत ने माना कि 24 अप्रैल 2000 के परिपत्र को याचिकाकर्ता के मामले में लागू करना स्पष्ट रूप से गलत था और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है।

 

यह भी पढ़ें : Minor Rape Case Surajpur : नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, अस्पताल में जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद खुलासा

 

कनिष्ठों के बराबर मिलेंगे सभी लाभ

हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को शेखर सिन्हा के सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति से जुड़े सभी लाभ उसी तारीख से दिए जाएं, जिस तारीख से उनके कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला था।

 

यह भी पढ़ें : Kavya Maran Wedding : काव्या मारन ग्रीस में लेंगी सात फेरे? 10 नवंबर की शादी की चर्चा

 

पदोन्नति मामलों में बनेगा नजीर

पदोन्नति आदेश (High Court Promotion Order) से जुड़े इस फैसले को पुलिस विभाग सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे मामूली दंड और बड़े दंड की कानूनी स्थिति को लेकर स्पष्टता आई है।

 

यह भी पढ़ें : Kanwar Yatra : CM साय ने किया रुद्राभिषेक, हजारों कांवड़ियों के साथ गूंजा हर-हर महादेव

 

Education Reform Protest : छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उठी मांग
Deepak Baij Statement : शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर तंज
Jal Jeevan Mission Quality Review : जल जीवन मिशन में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, मुख्य अभियंता ने तय समय-सीमा में काम पूरा करने के दिए निर्देश
Siddharth Singhania Arrest : झारखंड शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ का कारोबारी गिरफ्तार
गणपति विसर्जन शोभायात्रा में अनियंत्रित बोलेरो घुसी, 3 की मौत और 20 लोग घायल
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

High Court Promotion Order : पुलिसकर्मी की पदोन्नति पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
High Court Promotion Order : पुलिसकर्मी की पदोन्नति पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में पदोन्नति (High…

Social Media Comment Dispute
Social Media Comment Dispute : युवा कांग्रेस और गौ सेवा रक्षक टीम में मारपीट, FIR दर्ज

Social Media Comment Dispute : विवाद की शुरुआत…

Rikesh Sen Rakhi Celebration  : 11 हजार से अधिक बहनों ने विधायक रिकेश सेन को बांधा रक्षा सूत्र
Rikesh Sen Rakhi Celebration  : 11 हजार से अधिक बहनों ने विधायक रिकेश सेन को बांधा रक्षा सूत्र

लोकांगन परिसर में 11 हजार से अधिक बहनें…

Bhilai Road Accident
Bhilai Road Accident : कथा से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, निगम टैंकर से भिड़ी बाइक

Bhilai Road Accident :पुलिस ने मामला दर्ज कर…

Minor Rape Case Surajpur
Minor Rape Case Surajpur : नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, अस्पताल में जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद खुलासा

Minor Rape Case Surajpur :आरोपी को कोर्ट में…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?