सीजी भास्कर, 05 अगस्त। नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच बलौदा बाजार जिले से एक अहम फैसला सामने (POCSO Court) आया है। भाटापारा स्थित पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर अपराधों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला मार्च 2024 का है, जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर दंड और अर्थदंड दोनों से दंडित किया।

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POCSO Court ने सुनाया बड़ा फैसला POCSO Court
भाटापारा स्थित अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) सतीश कुमार जायसवाल की अदालत ने आरोपी सुरेन्द्र जांगड़े उर्फ रेन्चो को दोषी करार दिया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा अपहरण से संबंधित धाराओं में भी अलग-अलग कारावास और जुर्माना लगाया गया है।
मार्च 2024 में दर्ज हुआ था मामला
प्रकरण के अनुसार बलौदा बाजार जिले के हथबंद थाना क्षेत्र के एक गांव से मार्च 2024 में 15 वर्षीय बालिका के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
तलाश के दौरान पुलिस ने बालिका को सुरक्षित बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कथित रूप से उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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जांच में जुटाए गए मजबूत साक्ष्य
मामले की विवेचना निरीक्षक हेमंत पटेल ने की। जांच के दौरान पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ीं। न्यायालय में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने पक्ष रखा। प्रस्तुत दस्तावेजों, गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
अपराधियों के लिए सख्त संदेश
अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर न्यायपालिका के कड़े रुख के रूप में देखा जा रहा है। फैसले से यह संदेश गया है कि बच्चों के विरुद्ध गंभीर अपराध करने वालों को कानून के तहत कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा।
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रिपोर्टर – ऐश कुमार साहू


