सीजी भास्कर, 05 अगस्त : बिलासपुर नेशनल हाईवे (Bilaspur Stunt Video) पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट और रील बनाने के वायरल वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने बिलासपुर के एसएसपी से शपथपत्र (हलफनामा) के माध्यम से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि वीडियो वायरल होने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
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वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने तेज की कार्रवाई
सुनवाई (Bilaspur Stunt Video) के दौरान राज्य शासन की ओर से अदालत को बताया गया कि वायरल वीडियो (Bilaspur Stunt Video) के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधित कार की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही वाहन चालक और स्टंट कर रही युवतियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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हालांकि, हाईकोर्ट ने केवल मौखिक जानकारी को पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने बिलासपुर एसएसपी को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अब तक की गई कार्रवाई और उसके परिणामों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें।
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हाईकोर्ट बोला- स्टंटबाजी से लोगों की जान खतरे में
खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की स्टंटबाजी (Bilaspur Stunt Video) केवल मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन नहीं है, बल्कि आम लोगों की जान को भी गंभीर खतरे में डालती है।
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अदालत ने विशेष रूप से कहा कि कोनी-सेंदरी मार्ग जैसे व्यस्त मार्गों से रोजाना बड़ी संख्या में छात्र, कर्मचारी और आम नागरिक गुजरते हैं। ऐसे में चलती गाड़ी में स्टंट करना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।
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आज होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने मामले (Bilaspur Stunt Video) की अगली सुनवाई आज निर्धारित की है। इस दौरान एसएसपी की ओर से दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। अदालत यह भी देखेगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या स्थायी व्यवस्था की है।
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