सीजी भास्कर, 22 जुलाई। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और उस दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर बुधवार को एक बार फिर हलचल तेज रही। अदालत परिसर में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा। प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रख रहे लोगों की उम्मीद थी कि शीर्ष अदालत इस पर तत्काल सुनवाई कर सकती है, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही तस्वीर बदल गई। (NEET paper leak protests)
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कोर्ट रूम में जैसे ही मामले का जिक्र हुआ, कुछ ही देर में स्पष्ट हो गया कि फिलहाल इस याचिका पर तत्काल राहत मिलने वाली नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद अदालत का रुख साफ हो गया और सुनवाई की मांग वहीं थम गई।
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तत्काल सुनवाई की मांग अदालत ने ठुकराई NEET paper leak protests
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत की कोई रुचि नहीं है और न्यायालय का समय इस तरह व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने अदालत को बताया कि याचिका नीट पेपर लीक से जुड़े छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उस दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। उन्होंने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।
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मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा : NEET paper leak protests
अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें इस संबंध में कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है और न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।
फिलहाल नहीं मिली कोई राहत
मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं की। अदालत ने तत्काल राहत देने से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग फिलहाल खारिज हो गई।
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