सीजी भास्कर, 06 अगस्त। संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच चल रहे आरके फैमिली ट्रस्ट (Rani Kapoor Case) विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। अदालत ने सभी पक्षों से खुले मन से बातचीत करने और लंबे कानूनी विवाद से बचने की सलाह दी है।

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छह दौर की मध्यस्थता पूरी
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक मध्यस्थता रिपोर्ट पर विचार किया। अदालत ने कहा कि अब तक छह दौर की मध्यस्थता हो चुकी है और मध्यस्थ ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है। न्यायालय ने प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए कहा कि सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं।
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दो नवंबर तक मांगा समय
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मध्यस्थ ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो नवंबर तक का समय मांगा है। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि सभी पक्ष सकारात्मक सोच के साथ मध्यस्थता में शामिल हों, ताकि मामला अदालत में लंबे समय तक न चले।
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विवाद न सुलझा तो कानून के तहत होगी कार्रवाई
पीठ ने कहा कि यदि मध्यस्थता सफल नहीं होती है तो सभी पक्ष कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि विवाद आपसी सहमति से समाप्त हो जाए। अदालत ने कहा कि वह अगली मध्यस्थता रिपोर्ट का इंतजार करेगी।
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ट्रस्ट से होगी मध्यस्थ की फीस का भुगतान
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्यस्थ की फीस आरके फैमिली ट्रस्ट से दी जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अब कोई अलग बहस नहीं होगी।
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रानी कपूर ने ट्रस्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की
गौरतलब है कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 80 वर्षीय रानी कपूर की याचिका पर प्रिया कपूर और अन्य पक्षों से जवाब मांगा था। रानी कपूर ने अपनी याचिका में पारिवारिक आरके फैमिली ट्रस्ट को अमान्य और शून्य घोषित करने की मांग की है।
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