सीजी भास्कर, 24 अक्टूबर। सुपेला थाना पुलिस ने अपने भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड और कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तैयार कर दुकानें बेचने और 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी (Bhilai Fraud ) करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
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भाई के फर्जी हस्ताक्षर से किया सौदा Bhilai Fraud
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साजिद खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शास्त्री नगर भिलाई निवासी संजय चौहान (47) ने चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 और 111 को फर्जी दस्तावेजों (Bhilai Fraud ) के सहारे उन्हें बेच दिया। जांच में सामने आया कि इन दुकानों की बिक्री पर उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा 8 मार्च 2001 को ही रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद आरोपी ने अपने भाई अजय चौहान के फर्जी हस्ताक्षर और लेटरपैड का इस्तेमाल कर दुकानों का सौदा किया और प्रार्थी से नकद व बैंक माध्यम से 28 लाख रुपये वसूल लिए।
धोखाधड़ी और कूटरचना का मामला दर्ज
प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर सुपेला पुलिस ने आरोपी संजय चौहान के विरुद्ध धारा 420 एवं 468 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया।
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