सीजी भास्कर, 04 नवंबर 2026। नगर पंचायत गंडई के सामने संचालित ए ग्रुप आफ बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर को प्रशासन ने सीलबंद कर दिया है। सेंटर में अवैध सोनोग्राफी (Illegal Sonography) संचालन किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन और जिला सलाहकार समिति के निर्णय के आधार पर बुधवार को यह कार्रवाई की गई।
कलेक्टर एवं पीसीपीएनडीटी के समुचित प्राधिकारी के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में शिकायत की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने सेंटर से संबंधित शिकायत की जांच कर अपना प्रतिवेदन जिला सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। जांच के दौरान सेंटर में सोनोग्राफी संचालन से जुड़ी शिकायतों की पड़ताल की गई। प्रतिवेदन के आधार पर जिला सलाहकार समिति ने प्रकरण पर विचार किया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
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समिति के निर्णय के बाद सीलबंदी
जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी के निर्णय और कलेक्टर सह समुचित प्राधिकारी के आदेश पर विशेष टीम गठित की गई। बुधवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर ए ग्रुप आफ बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर को सीलबंद कर दिया। सेंटर में कथित अवैध सोनोग्राफी (Illegal Sonography) संचालन की शिकायत पर जांच और समिति के निर्णय के बाद यह कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेंटर को सीलबंद किया। शिकायत की जांच, प्रतिवेदन और जिला सलाहकार समिति के निर्णय को कार्रवाई का आधार बनाया गया।
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अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई
सीलबंदी की कार्रवाई के दौरान डिप्टी कलेक्टर पूजा पिंचा, जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डा. मनीष बघेल, समिति सदस्य डा. पंकज वैष्णव, डा. बोधन सिंह परते और डा. विवेक बिसेन उपस्थित रहे। विशेष टीम ने कलेक्टर सह समुचित प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कार्रवाई की। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत सोनोग्राफी सेवाओं के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। प्रशासन ने कहा कि जिले में सोनोग्राफी केंद्रों की निगरानी की जा रही है और नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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नियमों के पालन पर प्रशासन का जोर
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनसमुदाय के स्वास्थ्य और सोनोग्राफी सेवाओं में नियमों के पालन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिले में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत संचालित केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच और कार्रवाई की जाएगी। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर को सीलबंद करने की कार्रवाई शिकायत, जांच प्रतिवेदन और जिला सलाहकार समिति के निर्णय के बाद की गई है। प्रशासन ने कहा कि सोनोग्राफी सेवाओं से जुड़े मामलों में नियमों के पालन और निगरानी को प्राथमिकता दी जाएगी।
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