CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्मांतरण के लिए मजबूरी या धोखाधड़ी नहीं, बल्कि स्वतंत्र इच्छा से ही मान्य होगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्मांतरण के लिए मजबूरी या धोखाधड़ी नहीं, बल्कि स्वतंत्र इच्छा से ही मान्य होगा

By Newsdesk Admin 02/04/2025
Share

इलाहाबाद , 02 अप्रैल 2025 :

UP News: धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण सिर्फ हृदय परिवर्तन और विश्वास से ही हो सकता है. धोखे व दबाव में किया गया धर्मांतरण गैरकानूनी व गंभीर अपराध होता है. ऐसे मामलों में दो पक्षों में समझौते के आधार पर केस को रद्द नहीं किया जा सकता .

जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने कहा है कि इस्लाम धर्म में परिवर्तन तभी वास्तविक माना जा सकता है जब कोई बालिग व्यक्ति साफ मन और अपनी इच्छा से पैगंबर हजरत मोहम्मद में विश्वास रखता हो. इस्लाम के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उसने सच्चे मन से हृदय परिवर्तन किया हो.

कोर्ट ने कहा कि सच्चे मन से अपने हृदय में अल्लाह को बसा ले और पैगंबर मोहम्मद साहब में आस्था रखें. उनके सिद्धांतों को दिल से माने और अपने आराध्य में ब्रह्मांड की शक्तियों का दर्शन करें. कोर्ट ने इन्हीं दलीलों के आधार पर झूठ बोलकर धर्मांतरण कराने और शादी के नाम पर रेप करने के आरोपी को कोई राहत देने से मना कर दिया है

अदालत ने इसे गंभीर अपराध माना है और केस रद्द करने की अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि महिला का शरीर उसका मंदिर होता है और पवित्रता उसकी बुनियाद होती है. इसे कतई हिलाया नहीं जा सकता है. अदालत ने कहा कि रेप की घटनाएं जीवन की गरिमामयी सांसों को दबा देती हैं.

रामपुर से जु़ड़ा था मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के रहने वाले तौफीक की याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपी के मुताबिक तौफीक के जीजा मोहम्मद अयान ने फेसबुक पर राहुल नाम से आईडी बनाई थी. राहुल नाम की आईडी की वजह से ही उसने एक ही पति को अपने प्रेम जाल में फंसाया. उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में उसे जानकारी हुई कि राहुल का असली नाम अयान है.

इस मामले में अयान के साथ ही उसके साले तौफीक व रियाज के खिलाफ रेप और धर्मांतरण कराने की एफआईआर दर्ज कराई. एफ आई आर 7 जून 2021 को दर्ज हुई थी. इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. हालांकि इस बीच आरोपियों और शिकायतकर्ता युवती के बीच समझौता हो गया था.

युवती ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया था और किसी के बहकावे में आकर एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोपी युवक के साथ ही रह रही है. युवती ने भी ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की अपील की. अदालत ने इस मामले में कहा है कि ऐसे मामलों में समझौते की बात कल्पना से परे है. इस मामले में धर्म परिवर्तन आस्था के लिए नहीं बल्कि विवाह का आधार बनाने या उससे बचने के उद्देश्य से किया गया था. इसे कतई सद्भावना पूर्वक नहीं माना जा सकता.

You Might Also Like

सोने में मामूली तेजी: ₹59 चढ़कर ₹1.52 लाख पहुंचा, चांदी ₹612 लुढ़की

Sabarimala Case : सुप्रीम कोर्ट में में धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के अधिकारों पर बड़ी बहस

Middle East Tension : एक टेबल पर कब बैठेंगे ईरान-अमेरिका? शांति वार्ता की तारीख आई सामने

महिला कांग्रेस पीसी: रंजीत रंजन का आरोप-महिला आरक्षण पर बीजेपी की नियत में खोट

रायगढ़ में दर्दनाक हादसा: टोपी के चक्कर में ग्रामीण की मौत, शादी में जा रहे परिवार को पल्सर ने मारी टक्कर

Newsdesk Admin 02/04/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

सोने में मामूली तेजी: ₹59 चढ़कर ₹1.52 लाख पहुंचा, चांदी ₹612 लुढ़की

सीजी भास्कर, 21 अप्रैल | सोना के दाम…

नारी शक्ति वंदन बिल पर सियासत गरम: अरुण साव का कांग्रेस पर हमला, रंजीता रंजन के बयान से बढ़ा विवाद

सीजी भास्कर 21 अप्रैल रायपुर। नारी शक्ति वंदन…

Bengal Elections : बंगाल के रण में आज आखिरी प्रहार: शाह और ममता की ‘आर-पार’ की जंग, थमेगा पहले चरण का शोर!”

 सीजी भास्कर, 21 अप्रैल : पश्चिम बंगाल विधानसभा…

Mahasamund Forest Case : 94 हेक्टेयर वन भूमि पर चला बुलडोजर, 52 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

सीजी भास्कर, 21 अप्रैल : वन क्षेत्रों में…

रायपुर में लेंसकार्ट विवाद ने पकड़ा तूल: ड्रेस कोड के विरोध में नारेबाजी, कंपनी ने दी सफाई

सीजी भास्कर 21 अप्रैल रायपुर में विवाद की…

You Might Also Like

ट्रेंडिंगदेश-दुनिया

सोने में मामूली तेजी: ₹59 चढ़कर ₹1.52 लाख पहुंचा, चांदी ₹612 लुढ़की

21/04/2026
देश-दुनिया

Sabarimala Case : सुप्रीम कोर्ट में में धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के अधिकारों पर बड़ी बहस

21/04/2026
देश-दुनिया

Middle East Tension : एक टेबल पर कब बैठेंगे ईरान-अमेरिका? शांति वार्ता की तारीख आई सामने

21/04/2026
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनिया

महिला कांग्रेस पीसी: रंजीत रंजन का आरोप-महिला आरक्षण पर बीजेपी की नियत में खोट

21/04/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?