CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » परिवार के खिलाफ Love मैरिज करने वाले ध्यान से सुनें….! सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने कह दी बड़ी बात..

परिवार के खिलाफ Love मैरिज करने वाले ध्यान से सुनें….! सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने कह दी बड़ी बात..

By Newsdesk Admin
17/04/2025
Share

सीजी भास्कर, 17 अप्रैल। एक नव दंपति के सुरक्षा के अनुरोध वाले आवेदन पर फैसला करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि

अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर लव मैरिज करने वाले जोड़े तब तक अधिकार के तौर पर पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, जब तक उनके जीवन और स्वतंत्रता को खतरा न हो।

याचिका में पति ने क्या की थी मांग? : अदालत ने कहा, कि

“एक उचित मामले में अदालत एक दंपति को सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है, लेकिन कोई खतरा नहीं होने की सूरत में ऐसे दंपति को एक दूसरे का सहयोग करना और समाज का सामना करना सीखना होगा।”

न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्रेया केसरवानी और उसके पति ने दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस दंपति ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी और ससुराल वालों से उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में दखल नहीं देने का निर्देश जारी करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला : अदालत ने याचिका में उल्लिखित बातों पर गौर करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ताओं को किसी तरह के खतरे की आशंका नहीं है।

अदालत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट की ओर से लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है।”

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ताओं को उनके ससुराल पक्ष के लोगों से किसी तरह का खतरा है, इसके रत्ती भर भी साक्ष्य नहीं हैं।”

इसके आलावा, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने ससुराल वालों के कथित अवैध व्यवहार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोई शिकायत पत्र संबंधित पुलिस अधिकारियों को नहीं दिया है।

हालांकि, इन याचिकाकर्ताओं ने चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक को एक प्रतिवेदन दिया है। अदालत ने कहा कि

यदि संबंधित पुलिस को लगता है कि वास्तव में दंपति को खतरे की आशंका है तो वह कानून के मुताबिक उचित कदम उठाएगी।

अदालत ने 4 अप्रैल को दिए अपने निर्णय में कहा कि यदि कोई व्यक्ति इनके साथ दुर्व्यवहार करता है या मारपीट करता है तो अदालतें और पुलिस अधिकारी उनके बचाव के लिए मौजूद हैं।

कांग्रेस ने संविधान की ऐसी-तैसी कर दी, मुस्लिम अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, हिसार में बोले पीएम मोदी
वैशाली नगर विधानसभा के अनेक तालाब में पहुंचे विधायक रिकेश, दी छठ पर्व की बधाई, कल अलसुबह व्रतधारियों से मुलाकात कर ग्रहण करेंगे प्रसाद
Online Betting Kabirdham: व्हाट्सएप नेटवर्क पर चल रहा सट्टा धंधा, दो महिला सटोरिए दबोची गईं
Lucknow Shooting Case : बातचीत बंद होने से नाराज युवक ने युवती को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी की पहचान की
CCTV Analysis : कवर्धा में डांस टीचर की हत्या का खुलासा, नाबालिग छात्र हिरासत में, ब्लैकमेल और दबाव का आरोप
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

मेलबर्न में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन, बोले- ‘ग्रो मोर, अचीव मोर’ है नए भारत की पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में…

Green Manure
Green Manure : ढैंचा से बदलेगी खेती की तस्वीर, किसान अपना रहे टिकाऊ कृषि का रास्ता

सीजी भास्कर, 09 जुलाई :   खेतों की घटती…

Mahua Liquor
Mahua Liquor : नया सवेरा अभियान में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने महुआ शराब के साथ दो लोगों को दबोचा

रिपोर्टर - आशुतोष सिंह राजपूत सीजी भास्कर, 09…

Ravishankar Sagar Dam
Ravishankar Sagar Dam : रविशंकर सागर बांध के लिए 4.58 करोड़ मंजूर, सुदृढ़ीकरण और पुनर्वास कार्य होंगे शुरू

सीजी भास्कर, 09 जुलाई :  रविशंकर सागर बांध…

Tree Plantation
Tree Plantation : सरदार पटेल जयंती पर गरियाबंद पुलिस की नई पहल, बच्चों के साथ दिया एकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

रिपोर्टर - आशुतोष सिंह राजपूत सीजी भास्कर, 09…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?