सीजी भास्कर, 13 जून : Chhattisgarh Panchayat Mismanagement Case : छत्तीसगढ़ के जगदलपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर प्रतीक जैन द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता,लापरवाही बरतने के कारण मुण्डागांव ग्राम पंचायत सचिव जोगेन्द्र पाण्डे को निलंबित किया गया है।
मुख्यमंत्री जन शिकायत पोर्टल में ऑनलाईन शिकायत पर जिला पंचायत के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बस्तर को जांच दल गठित कर शिकायत की जाँच कराई गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बस्तर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार जांच में 15वें वित्त आयोग (ग्राम पंचायत मद) अंतर्गत कराये गये कार्य हेतु राशि रूपये 93,46,952 मात्र का आहरण किया जाना पाया गया।
उक्त राशि में से राशि रूपये 60,77,417 का मूल्यांकन एवं व्हाऊचर्स प्रस्तुत किया (Chhattisgarh Panchayat Mismanagement Case)गया तथा रूपये 32,69,535 का मुल्याकन एवं व्हाऊचर्स प्रस्तुत नहीं किये जाने व प्रगतिरत कार्यों का मुल्यांकन नहीं होने, जनपद पंचायत बस्तर द्वारा ग्राम पंचायत,
मुण्डागांव को अन्य मदों से 10 कार्यों के लिये राशि रूपये 13लाख 08 हजार जारी की गई है, इसी प्रकार ग्राम पंचायत गुनपुर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनपद पंचायत से कुल 07 कार्यों की स्वीकृति प्रदान करते हुए 07लाख,40 हजार जारी की गई थी।
मुण्डागांव ग्राम पंचायत सचिव ्रजोगेन्द्र पाण्डे को साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में कार्य पूर्ण करने हेतु लगातार निर्देशित किये जाने के बाद भी उक्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु कोई गंभीरता नहीं दिखाने के फलस्वरूप जोगेन्द्र पाण्डे को उच्चाधिकारी के आदेश-निर्देशों की अवहेलना, अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता,
लापरवाही बरतने तथा छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत् ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण जिला पंचायत सीईओ द्वारा ग्राम सचिव जोगेन्द्र पाण्डे को (Chhattisgarh Panchayat Mismanagement Case)छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में जोगेन्द्र पाण्डे का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बस्तर निर्धारित किया गया है। साथ ही निलंबन अवधि में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील), नियम, 1999 के नियम, 13 के तहत् नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।