CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » रक्षंदा राशिद का पाकिस्तान में कोई नहीं, न पैसे हैं और न…’ परिवार की दलील पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

रक्षंदा राशिद का पाकिस्तान में कोई नहीं, न पैसे हैं और न…’ परिवार की दलील पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

By Newsdesk Admin
24/06/2025
Share

24 जून 2025 :

Jammu Kashmir on Rakshanda Rashid Deportation: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि पाकिस्तान डिपोर्ट की गई महिला को भारत वापस लेकर आएं. दरअसल, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानियों के वीजा कैंसल कर उन्हें 27 अप्रैल तक बॉर्डर पार वापस जाने के निर्देश दिए थे.  

जब समय सीमा खत्म हो गई, तो प्रशासन ने पाकिस्तान के नागरिकों को डिपोर्ट करना शुरू किया. इन्हीं में से एक महिला हैं रक्षंदा राशिद. महिला को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया और पंजाब में अटारी सीमा चौकी पर ले गई, जहां से उन्हें 30 अप्रैल को पाकिस्तान भेज दिया गया.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षंदा बीते 38 साल से भारत में रह रही थीं. यहां उनके पति और दो बच्चे रहते हैं. फिलहाल, वह लाहौर के एक होटल में फंसी हुई हैं. 

सुनवाई वाले दिन महिला को किया था डिपोर्ट

अप्रैल में रक्षंदा राशिद डिपोर्टेशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची थीं. 30 अप्रैल को, जिस दिन उनके केस की सुनवाई थी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया. रक्षंदा राशिद के पति रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ने जस्टिस राहुल भारती के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई नहीं हैं और वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं. ऐसे में हर दिन उनकी जान पर खतरा बढ़ रहा है. 

रक्षंदा के पास न पैसे और न बात करने का जरिया

कोर्ट को रक्षंदा राशिद की बेटी ने बताया कि बॉर्डर पार करते समय नियमों के अनुसार मां के पास केवल 50 हजार रुपये थे. उनके पास जल्द ही ये पैसे खत्म हो जाएंगे. पहले वह एक पेइंग गेस्ट हाउस में रह रही थीं. फिर लाहौर के एक होटल में रहने लगीं. कुछ समय में उनका फोन काम करना बंद कर देगा. वह पाकिस्तान में सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकतीं, क्योंकि विदेशी हैंडसेट पाकिस्तान में काम नहीं करते.

बेटी ने यह भी बताया कि इंटरनेशनल रोमिंग जारी रखने के लिए उन्हें 30 से 40 हजार रुपये खर्च करने होंगे. इतने पैसे उनके पास नहीं हैं. 

कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

यह देखते हुए कि इस मामले में अभी दोनों पक्षों के बयानों के साथ सुनवाई होनी बाकी है, जस्टिस ने कहा कि कभी-कभी कोर्ट को मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करना पड़ता है.

महिला को वापस लाने के निर्देश

जस्टिस राहुल भारती ने कहा, “मानवाधिकार किसी भी इंसान के लिए सबसे पवित्र चीज है और इसलिए कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जब एक अदालत को किसी मामले के गुण-दोषों के बावजूद क्षमादान जैसे इमरजेंसी फैसलों के साथ आना पड़ता है. इस पर केवल समय के साथ ही फैसला लिया जा सकता है. इसलिए यह कोर्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय को निर्देश देता है कि याचिकाकर्ता को उसके डिपोर्टेशन से वापस लाया जाए.”

LTV स्टेटस पर डिपोर्ट करना उचित नहीं’

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि रक्षंदा राशिद LTV यानी लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रही थीं. ऐसे में उनके एलटीवी स्टेटस को देखते हुए उन्हें डिपोर्ट करना उचित नहीं है. हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि महिला के मामले की विस्तृत जांच किए बिना और उसके डिपोर्ट किया गया. उचित आदेश दिए बिना उसे भारत से बाहर निकाल दिया गया. इसलिए, कोर्ट ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि रक्षंदा राशिद को वापस लाएं.

एक जुलाई तक रक्षंदा को वापस लाना होगा

हाई कोर्ट के आदेश में कहा कि मामले की असाधारण प्रकृति को देखते हुए, भारत सरकार के लिए राशिद को जम्मू में उसके पति शेख जहूर अहमद के साथ फिर से मिलाना आवश्यक था. आदेश को 10 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिए और अनुपालन रिपोर्ट के लिए 1 जुलाई को मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी.

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट हिमानी खजूरिया ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि भारत के उप सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा भारत संघ की ओर से पेश हुए.

कांग्रेस नेताओं के ‘पाकिस्तान प्रेम’ पर भड़के संजय निरुपम, कहा- ‘नाम बदलो, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस करो!
Government Office Fire : फाइलों के ढेर में उठी लपटें, मछली पालन विभाग के दफ्तर में आग से मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़: CM विष्णु देव ने जशपुर में किया योग, लोगों से की ये अपील
Noida Sports City Scam: सीबीआई के निशाने पर नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट, 9,000 करोड़ की हेराफेरी का पर्दाफाश, किन पर गिरेगी गाज?
Airbus A320 Software Glitch : एक सॉफ्टवेयर अपडेट… और थम गए दुनिया भर में 6000 विमानों के पहिए
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Woman Suicide
Woman Suicide : 11 महीने के मासूम बच्चे के सिर से उठा मां का साया, फंदे पर लटकी मिली लाश

सीजी भास्कर, 03 जुलाई :  जांजगीर-चांपा जिले के…

Dhamtari Suicide Cases : धमतरी में आत्महत्या के दो और मामले, 3 दिनों में 5 मौतों से बढ़ी चिंता

सीजी भास्कर, 03 जुलाई : धमतरी आत्महत्या मामला…

Jashpur Bus Accident News
Jashpur Bus Accident News : झारखंड से आ रही तेज रफ्तार बस डायवर्जन पर पलटी, मची चीख-पुकार, 10 यात्री लहूलुहान

सीजी भास्कर, 03 जुलाई : छत्तीसगढ़ के जशपुर…

Indian Navy Action : अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना की बड़ी कार्रवाई, समुद्री डकैती की कोशिश नाकाम

सीजी भास्कर, 03 जुलाई : भारतीय नौसेना (Indian…

Bilaspur Power Crisis
Bilaspur Power Crisis : बिजली कटौती और ब्लैकआउट पर हाईकोर्ट सख्त, ऊर्जा विभाग समेत वरिष्ठ अधिकारियों से मांगा जवाब

सीजी भास्कर, 03 जुलाई :  बिलासपुर बिजली संकट…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?