सीजी भास्कर, 4 अगस्त 2025 : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल द्वारा शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई रिट याचिका (नं. 299) पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की डबल बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पहले प्रॉपर चैनल से होकर हाईकोर्ट जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जा सकता।
चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी को लेकर कोई आपत्ति है, तो पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की जा सकती है।


