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Home » शराब घोटाला केस: हाईकोर्ट ने ED को भेजा नोटिस, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर मांगा जवाब

शराब घोटाला केस: हाईकोर्ट ने ED को भेजा नोटिस, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर मांगा जवाब

By Newsdesk Admin 12/08/2025
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सीजी भास्कर, 12 अगस्त |

Contents
गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक24 दिनों से जेल में बंदजेल में पानी की समस्या

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक

चैतन्य बघेल की ओर से पेश वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने दलील दी कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए यह असंवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चैतन्य ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है।

24 दिनों से जेल में बंद

ED ने 18 जुलाई को भिलाई से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपये मिले, जिन्हें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर ब्लैक मनी को वाइट किया गया।

ED के मुताबिक, इस सिंडिकेट ने करीब 1000 करोड़ रुपये की अवैध लेन-देन की है।

जेल में पानी की समस्या

सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी बताया कि जेल में चैतन्य को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा।

इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

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TAGGED: chhattisgarh liquor scam, Chhattisgarh news, ED Notice High Court, Money Laundering Case, चैतन्य बघेल गिरफ्तारी, भूपेश बघेल बेटा, शराब घोटाला छत्तीसगढ़
Newsdesk Admin 12/08/2025
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