CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दिव्यांगों के आरक्षण पर सरकार का रहेगा अंतिम अधिकार

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दिव्यांगों के आरक्षण पर सरकार का रहेगा अंतिम अधिकार

By Newsdesk Admin
01/09/2025
Share

सीजी भास्कर, 01 सितम्बर |

Contents
  • कोर्ट ने याचिका की मांग खारिज की
  • मामला क्या है?
  • खुद रखी अपनी दलील
  • सरकार ने दी दलील

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती से जुड़ी एक अहम याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है

कि किसी भी पद पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षण तय करने का अधिकार राज्य सरकार और नियुक्ति करने वाली संस्था के पास है।

कोर्ट ने याचिका की मांग खारिज की

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि नियोक्ता ही यह तय कर सकता है कि किसी पद के लिए कौन-सी दिव्यांग श्रेणी उपयुक्त होगी।

इसलिए चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई भी उम्मीदवार रोस्टर या आरक्षण को चुनौती नहीं दे सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

मामला क्या है?

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) ने साल 2019 में सहायक प्राध्यापक के 1384 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें वाणिज्य विषय के 184 पद भी शामिल थे। इसी दौरान 23 फरवरी 2019 को जारी एक आदेश में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या में संशोधन किया गया।
रायगढ़ की सरोज क्षेमनिधि ने इस संशोधन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरोज ने परीक्षा और इंटरव्यू पास किया, लेकिन चयन सूची में जगह नहीं मिली। 

उनका आरोप था कि PSC ने दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 2% आरक्षण का पालन नहीं किया, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के खिलाफ है।

खुद रखी अपनी दलील

सुनवाई के दौरान सरोज के वकील ने केस से नाम वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पैरवी खुद की। सरोज का कहना था कि वाणिज्य विषय में भी दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होना चाहिए।

सरकार ने दी दलील

राज्य सरकार और PSC की ओर से कहा गया कि कला संकाय में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए पहले से आरक्षण लागू है। लेकिन वाणिज्य और विज्ञान विषयों में कार्य की प्रकृति ऐसी है, जहां दृष्टिहीन श्रेणी के अभ्यर्थियों को समायोजित करना संभव नहीं है। इसके बदले सरकार ने एक हाथ और एक पैर दिव्यांग श्रेणी को वाणिज्य विषय में आरक्षण दिया है।

स्कूल की निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिरी, दबकर 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर, मामला राजकीय विद्यालय का
रेप पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म, डर के चलते झाड़ियों में छोड़ा, अस्पताल में नहीं बच सकी नवजात…
Chhattisgarh Economic Survey 2025-26: बजट सत्र में रखी गई राज्य की आर्थिक तस्वीर, विकास दर में मजबूती के संकेत
बस्तर में AI शिक्षा की शुरुआत, 25 शिक्षकों को प्रशिक्षण; 10 हजार छात्रों को मिलेगा लाभ
बैंक मैनेजर की कथित मिलीभगत से वसूली एजेंट ने उड़ाए 1.40 करोड़, महिलाएं सदमे में
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Bijapur Flood
Bijapur Flood : बाढ़ के बीच खुद मैदान में उतरे तहसीलदार, मलबा हटाकर खुलवाया रास्ता, राहत कार्य तेज

बीजापुर जिले में लगातार हुई भारी बारिश के…

Analog Paneer Ban
Analog Paneer Ban : खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, एनालॉग पनीर बेचने पर रोक

Analog Paneer Ban :स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही…

AICC : छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस में बड़ा बदलाव, AICC ने नई कार्यकारिणी का किया ऐलान

AICC ने छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस के संगठन में…

Teacher Online Attendance
Teacher Online Attendance : वीएसके ऐप पर बढ़ा विवाद, शिक्षकों ने 7 अगस्त से आंदोलन की दी चेतावनी

Teacher Online Attendance :शिक्षा विभाग का दावा है…

Nano DAP
Nano DAP : नैनो डीएपी से बदली किसान की खेती, कम लागत में बेहतर फसल ने बढ़ाया भरोसा

एमसीबी जिले के एक किसान ने आधुनिक कृषि…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?