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Home » Chhattisgarh Cabinet Ministers Limit: हाईकोर्ट में पहुंचा विवाद, क्यों उठे सवाल कैबिनेट की संख्या पर?

Chhattisgarh Cabinet Ministers Limit: हाईकोर्ट में पहुंचा विवाद, क्यों उठे सवाल कैबिनेट की संख्या पर?

By Newsdesk Admin
06/09/2025
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कैबिनेट साइज पर उठा सवाल (Cabinet Size in Chhattisgarh)

Contents
  • संविधान क्या कहता है (Constitutional Limit of Ministers)
  • राज्यपाल को हटाने की मांग (Demand to Remove One Minister)
  • पूर्व मुख्यमंत्री की आपत्ति (Former CM’s Objection)
  • सरकार का बचाव (Government’s Defence)
  • अब आगे क्या? (What Next for Chhattisgarh Cabinet Ministers Limit)

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Cabinet Ministers Limit) में मंत्रियों की संख्या को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर कर कहा कि हाल ही में तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद कैबिनेट की संख्या संविधान की तय सीमा से अधिक हो चुकी है। अब यह मामला अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई के लिए तय हुआ है।

संविधान क्या कहता है (Constitutional Limit of Ministers)

संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं।

ऐसे में कैबिनेट की संख्या 13.50 यानी अधिकतम 13 मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) तय होनी चाहिए। लेकिन (Chhattisgarh Cabinet Ministers Limit) मौजूदा समय में मंत्रियों की गिनती 14 हो गई है, जिसे कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर संविधान का उल्लंघन बताया है।

राज्यपाल को हटाने की मांग (Demand to Remove One Minister)

कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि कैबिनेट से एक मंत्री को हटाया जाए ताकि (Chhattisgarh Cabinet Ministers Limit) संविधान का पालन हो सके।

विपक्ष का कहना है कि मौजूदा कैबिनेट "संवैधानिक मर्यादा" से बाहर है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री की आपत्ति (Former CM’s Objection)

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने बिना संवैधानिक अनुमति के कैबिनेट विस्तार किया।

बघेल ने यह भी जोड़ा कि 2019 में जब विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था कि इतने बड़े राज्य के लिए कैबिनेट सीमा को 20% तक बढ़ाया जाए, तब केंद्र और बीजेपी ने इसे समर्थन नहीं दिया। अब अचानक (Chhattisgarh Cabinet Ministers Limit) से ऊपर मंत्री बनाना सीधा संविधान विरोधी कदम है।

सरकार का बचाव (Government’s Defence)

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार ने इस फैसले को पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया है।

उनका कहना है कि हरियाणा जैसे राज्यों में पहले भी (Cabinet Size) से जुड़े ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने पलटवार किया कि जिन दलों का इतिहास ही संविधान को तोड़ने-मरोड़ने का रहा है, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाना शोभा नहीं देता।

अब आगे क्या? (What Next for Chhattisgarh Cabinet Ministers Limit)

यह मामला अब पूरी तरह से कोर्ट के पाले में है। अगर हाईकोर्ट मान लेता है कि कैबिनेट में 14 मंत्री संविधान की सीमा से बाहर हैं, तो सरकार को एक मंत्री हटाना पड़ सकता है। 

लेकिन अगर कोर्ट सरकार के तर्कों से सहमत हो जाता है, तो यह केस भविष्य में अन्य राज्यों के लिए (Cabinet Size Precedent) भी बन सकता है।

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