Chhattisgarh DA Hike : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पदस्थ (IAS, IPS Officers) के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इन्हें 55% की जगह 58% (DA Increase) मिलेगा। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई बढ़ोतरी के अनुरूप है।
केंद्र की दरों के अनुरूप बढ़ा भत्ता, राज्य सेवाओं में आएगी समानता
राज्य सरकार ने (DA Revision) को केंद्र की दरों के मुताबिक लागू किया है ताकि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भी समान लाभ मिले। केंद्र ने अक्टूबर 2025 में अपने कर्मचारियों के लिए DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया था।
अब छत्तीसगढ़ में पदस्थ IAS, IPS और IFS अधिकारियों पर भी वही दर लागू होगी। यह कदम न केवल वित्तीय राहत देगा, बल्कि केंद्र और राज्य अधिकारियों के बीच भत्ते की असमानता को भी खत्म करेगा।
वेतन मैट्रिक्स के अनुसार तय होगा नया महंगाई भत्ता
जारी आदेश के मुताबिक, (Salary Matrix) के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। हालांकि, इसका कोई हिस्सा मूल वेतन में शामिल नहीं होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी को गलती से अधिक राशि का भुगतान हो जाता है, तो वह राशि वसूली योग्य होगी। यह नियम सभी विभागों और सभी स्तर के अधिकारियों पर समान रूप से लागू रहेगा।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगी राहत, कर्मचारियों के हित में निर्णय
सरकार के इस फैसले से राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सीधी (Financial Relief) मिलेगी।
वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई के इस दौर में यह निर्णय न केवल अधिकारियों के लिए राहतकारी है बल्कि यह सरकार के आर्थिक अनुशासन और कर्मचारी हितों के प्रति संवेदनशील रवैये को भी दर्शाता है।
जुलाई से प्रभावी, सभी विभागों को निर्देश जारी
नई (DA Implementation Policy) के अनुसार, बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर संशोधित दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने कहा है कि यह निर्णय राज्य सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता लाने की दिशा में एक और कदम है।
