सीजी भास्कर, 4 सितंबर। दिल्ली पब्लिक स्कूल में 5 साल की बच्ची से लैंगिक छेड़छाड़ मामले में दो महीने बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल (दिल्ली पब्लिक स्कूल) में 5 साल की बच्ची से तथाकथित लैंगिक छेड़छाड़ मामले के दो महीने बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत रिर्पोट दर्ज की है जबकि परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
इस मामले को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि लैंगिक छेड़छाड़ मामले में टीसी के लिए दिए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। बच्ची के परिजन स्कूल में टीसी के लिए आवेदन किए थे, जिसमें एब्यूज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें टीसी नहीं दे रहे थे। जब यह खबर मीडिया में आई तो पुलिस ने मामले की जांच की और मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि बच्ची के परिजन स्कूल में टीसी के लिए आवेदन किए थे, जिसमें एब्यूज शब्द का प्रयोग किया था। स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें टीसी नहीं दे रहे थे। जब यह खबर मीडिया में आई तो पुलिस ने मामले की जांच की। परिजनों ने पुलिस को बयान दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामले में परिजनों ने कहा कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने परिजनों को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया था। इस दौरान परिजनों ने अपने बयान में बच्ची के साथ किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार को लेकर साफ मना किया है।