सीजी भास्कर, 17 दिसंबर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने भाटापारा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई (FDA Action Balodabazar) की है।
कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर तथा अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पुलिस टीम द्वारा फूटा चना उद्योग और दाल मिलों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के नियमों और विनियमों का गंभीर उल्लंघन सामने आने पर संबंधित इकाइयों को सुधारात्मक नोटिस जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में निरीक्षण के दौरान एसबीजी पल्सेस, सुरजपुरा रोड, भाटापारा बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि यहां फूटा चना बिना उत्पाद तिथि (Manufacturing Date) और बैच नंबर के पैक कर विक्रय के लिए तैयार किया जा रहा था, जो उपभोक्ता स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर लापरवाही मानी जाती है।
नियमों के उल्लंघन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फूटा चना का नमूना संकलित कर उसे जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेज दिया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोष सिद्ध होने पर संबंधित इकाई के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में ओमकार दाल इंडस्ट्रीज, खोखली भाटापारा का भी निरीक्षण (FDA Action Balodabazar) किया गया, जहां खाद्य सुरक्षा मानकों के पूर्ण अनुपालन में कमियां पाई गईं। इस पर प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सुधारात्मक नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। आगे भी जिले में ऐसे निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


