CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Allahabad High Court ‘Honourable’ Remark: ‘Honourable’ शब्द पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कड़ा रुख, अफसरों के लिए इस्तेमाल पर उठाए गंभीर सवाल

Allahabad High Court ‘Honourable’ Remark: ‘Honourable’ शब्द पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कड़ा रुख, अफसरों के लिए इस्तेमाल पर उठाए गंभीर सवाल

By Newsdesk Admin 18/12/2025
Share

सीजी भास्कर 18 दिसम्बर Allahabad High Court ‘Honourable’ Remark: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम से पहले ‘माननीय’ (Honourable) शब्द के बढ़ते इस्तेमाल पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे संवैधानिक मर्यादा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट का कहना है कि यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे संस्थागत गरिमा को कमजोर कर रही है, और इसका कोई वैधानिक आधार स्पष्ट नहीं है।

Contents
अधिकारियों के संबोधन पर अदालत की आपत्तिप्रमुख सचिव से मांगा गया हलफनामापत्राचार में बढ़ते चलन पर कोर्ट की नाराजगीअगली सुनवाई की तारीख तयतेजाब बिक्री को लेकर भी हाई कोर्ट का बड़ा कदमन्यायहित सर्वोपरि: अदालत

अधिकारियों के संबोधन पर अदालत की आपत्ति

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ‘माननीय’ शब्द का प्रयोग केवल मंत्रियों, संवैधानिक पदाधिकारियों और न्यायिक संस्थाओं के लिए सीमित है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इस शब्द का उपयोग न तो परंपरागत रूप से मान्य है, न ही किसी कानून से समर्थित।

प्रमुख सचिव से मांगा गया हलफनामा

कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि अपर आयुक्त (अपील) जैसे पदों के साथ ‘माननीय’ शब्द जोड़ने का अधिकार किस नियम या अधिनियम से मिलता है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या इस तरह के संबोधन को लेकर कोई लिखित सरकारी प्रोटोकॉल मौजूद है।

पत्राचार में बढ़ते चलन पर कोर्ट की नाराजगी

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि हाल के वर्षों में सरकारी पत्राचार, आदेशों और फाइल नोटिंग में ‘माननीय’ शब्द का प्रयोग निचले स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक तेजी से बढ़ा है। कोर्ट के अनुसार यह एक “छोटा लेकिन निश्चित” तरीका है, जिससे संवैधानिक पदों की विशिष्टता कमजोर होती है।

अगली सुनवाई की तारीख तय

इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर 2025 तय की है। तब तक राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि अधिकारियों के लिए ‘माननीय’ शब्द के प्रयोग को लेकर उसकी आधिकारिक स्थिति क्या है।

तेजाब बिक्री को लेकर भी हाई कोर्ट का बड़ा कदम

इसी बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तेजाब की बिक्री और उसके नियमन से जुड़ी एक पुरानी जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामले में तब्दील कर दिया है। अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर इस तरह के संवेदनशील मुद्दे को बंद नहीं किया जा सकता।

न्यायहित सर्वोपरि: अदालत

खंडपीठ ने कहा कि यदि ऐसे मामलों को सिर्फ याचिका वापसी के कारण समाप्त कर दिया जाए, तो यह न्यायहित के विपरीत होगा। इसी आधार पर रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि इस मामले को नए सिरे से स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में दर्ज किया जाए।

You Might Also Like

Dead body of a youth found in a canal in Raipur : पहचान में जुटी पुलिस

Verdict in 14 kg marijuana case : तीन दोषियों को 5 साल की सजा, कोर्ट बोला—बढ़ रहा है नशा

Mamata Banerjee Oath Controversy : ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण विवाद पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले- राज्यपाल…! देखिए विडियो

Misuse of alarm chain : 501 यात्रियों से वसूला गया 2 लाख जुर्माना

Vishnu Dev Sai strict on water crisis : पेयजल संकट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश

Newsdesk Admin 18/12/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Dead body of a youth found in a canal in Raipur : पहचान में जुटी पुलिस

Dead body of a youth found in a…

Grocer robbed : भिलाई में चाय का पैसा मांगने पर किराना दुकानदार से लूट, खुर्सीपार से 4 आरोपी गिरफ्तार

Grocer robbed

Verdict in 14 kg marijuana case : तीन दोषियों को 5 साल की सजा, कोर्ट बोला—बढ़ रहा है नशा

Verdict in 14 kg marijuana case

Ganja Smuggling : रायपुर में गांजा तस्करी पर सख्त फैसला, 14 किलो नशे के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को 5 साल की सजा

सीजी भास्कर, 06 मई। रायपुर में बढ़ते नशे…

OP Choudhary : कांकेर पहुंचते ही वित्त मंत्री का हुआ जोरदार स्वागत, जनप्रतिनिधियों ने किया अभिनंदन

सीजी भास्कर, 06 मई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी…

You Might Also Like

घटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनिया

Dead body of a youth found in a canal in Raipur : पहचान में जुटी पुलिस

06/05/2026
अपराधछत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनिया

Verdict in 14 kg marijuana case : तीन दोषियों को 5 साल की सजा, कोर्ट बोला—बढ़ रहा है नशा

06/05/2026
ट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्डराजनीति

Mamata Banerjee Oath Controversy : ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण विवाद पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले- राज्यपाल…! देखिए विडियो

06/05/2026
अपराधछत्तीसगढ़टेक्नोलॉजीट्रेंडिंगराज्य

Misuse of alarm chain : 501 यात्रियों से वसूला गया 2 लाख जुर्माना

06/05/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?