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Home » Balod Traffic Police Action : 3 दिन में 54 नाबालिग वाहन चलाते मिले, अभिभावकों पर कार्रवाई

Balod Traffic Police Action : 3 दिन में 54 नाबालिग वाहन चलाते मिले, अभिभावकों पर कार्रवाई

By Newsdesk Admin
10/08/2026
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Balod Traffic Police Action
Balod Traffic Police Action

सीजी भास्कर, 10 अगस्त। बालोद जिले में नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पिछले तीन दिनों में पुलिस ने 54 नाबालिगों को वाहन चलाते पकड़ा। इन मामलों में उनके अभिभावकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 1 लाख 7 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला गया। पुलिस ने नाबालिगों को समझाइश देकर दोबारा वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी। (Balod Traffic Police Action)

Contents
  • जिलेभर में चलाया जा रहा जांच अभियान : Balod Traffic Police Action
  • शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नाबालिगों के वाहन चलाने से सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए जिले के अलग-अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में लगातार जांच की जा रही है। वाहन चलाते पाए जाने पर नाबालिगों के अभिभावकों को जिम्मेदारी समझाते हुए कार्रवाई की जा रही है।

यह भी पढ़ें : Bilaspur Car Stunt Video : चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलीं युवतियां, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, पुलिस जांच में जुटी

Balod Traffic Police Action
Balod Traffic Police Action : 3 दिन में 54 नाबालिग वाहन चलाते मिले, अभिभावकों पर कार्रवाई

 

जिलेभर में चलाया जा रहा जांच अभियान : Balod Traffic Police Action

पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देश पर यातायात पुलिस के साथ थाना और चौकी क्षेत्रों में नाबालिग वाहन चालकों की जांच की जा रही है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। साथ ही वाहन चलाने की अनुमति देने से पहले उम्र और वैध ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता का ध्यान रखने को कहा गया है।

अभियान के तहत 7 अगस्त को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस दौरान मोटरयान अधिनियम के तहत 118 प्रकरण दर्ज किए गए और 38,500 रुपए का समन शुल्क वसूला गया।

इन मामलों में बिना हेलमेट वाहन चलाने के 12, बिना सीट बेल्ट के 5, मालवाहक वाहन में सवारी बैठाने के 2 और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का एक मामला शामिल है। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के 89 प्रकरण दर्ज किए गए।

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शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई

पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की। दोनों मामलों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कुल 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। यातायात प्रभारी नवीन बोरकर के अनुसार दोनों चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजा जा रहा है।

नियमों के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित (Balod Traffic Police Action) किया जा सकता है। दोबारा इसी तरह की गलती सामने आने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है।

पुलिस ने कहा कि नाबालिगों के वाहन चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बिना वैध लाइसेंस वाहन नहीं देने की अपील की गई है।

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