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Home » Vehicle Registration News : 35 हजार वाहन मालिक रडार पर, अब घर पहुंचेगा नोटिस

Vehicle Registration News : 35 हजार वाहन मालिक रडार पर, अब घर पहुंचेगा नोटिस

By Newsdesk Admin 10/05/2026
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Vehicle Registration News
Vehicle Registration News

सीजी भास्कर, 10 मई : छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से वाहन खरीदकर बिना स्थानीय पंजीयन (Vehicle Registration News) कराए सड़कों पर दौड़ रहे वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन विभाग अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। विभाग ने ऐसे 35 हजार से अधिक वाहनों की पहचान की है, जिनका अब तक छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। इनमें करीब 28 हजार निजी और 7500 से ज्यादा व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। सबसे अधिक मामले राजधानी रायपुर जिले में सामने आए हैं।

Contents
30 दिन बाद लोकल पंजीयन अनिवार्य10 हजार तक लग सकता है जुर्माना Vehicle Registration Newsई-चालान और जांच में आ रही परेशानीएक साल से ज्यादा चलाने पर CG सीरीज जरूरी

परिवहन विभाग (Vehicle Registration News) के मुताबिक, बाहरी राज्यों के वाहनों का स्थानीय पंजीयन नहीं होने से राज्य सरकार को हर साल करीब 22 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सभी जिलों के आरटीओ कार्यालयों से ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है और जल्द ही वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

30 दिन बाद लोकल पंजीयन अनिवार्य

मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य राज्य से खरीदी गई नई गाड़ी को अस्थायी नंबर पर केवल 30 दिनों तक चलाने की अनुमति होती है। इसके बाद संबंधित राज्य में स्थायी पंजीयन और रोड टैक्स जमा कराना जरूरी होता है।

इसके बावजूद कई वाहन मालिक रोड टैक्स बचाने के लिए लंबे समय तक दूसरे राज्यों के अस्थायी नंबर पर ही वाहन चला रहे हैं। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि नोटिस मिलने के बाद भी पंजीयन नहीं कराने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 47 और धारा 192 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

10 हजार तक लग सकता है जुर्माना Vehicle Registration News

विभागीय अधिकारियों के अनुसार पहली बार नियम उल्लंघन करने पर 2 हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दोबारा नियम तोड़ने पर यह राशि बढ़कर 10 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। लगातार नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है।

ई-चालान और जांच में आ रही परेशानी

परिवहन विभाग (Vehicle Registration News) का कहना है कि बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों का रिकॉर्ड स्थानीय सिस्टम में उपलब्ध नहीं होने से ई-चालान सही पते तक नहीं पहुंच पाता। कई मामलों में ऐसे वाहन संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल पाए गए हैं, जिससे पुलिस और जांच एजेंसियों को परेशानी होती है।

अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय पंजीयन नहीं होने से राज्य सरकार को रोड टैक्स और जीएसटी का नुकसान तो होता ही है, साथ ही स्थानीय ऑटोमोबाइल डीलरों और सर्विस सेंटरों के कारोबार पर भी असर पड़ता है।

एक साल से ज्यादा चलाने पर CG सीरीज जरूरी

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी दूसरे राज्य से लाई गई पुरानी गाड़ी को एक वर्ष से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में चलाना है, तो उसका CG सीरीज में नया पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन मालिकों को पुराने राज्य के आरटीओ से एनओसी लेना होगा। साथ ही दोबारा रोड टैक्स जमा करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद वाहन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशीष देवांगन ने बताया कि बाहरी राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का स्थानीय पंजीयन नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे जल्द सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में रखा जाएगा।

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