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Home » Chhattisgarh Traffic Rules 2026 : दो पहिया वाहन पर अब चालक के साथ सहयात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

Chhattisgarh Traffic Rules 2026 : दो पहिया वाहन पर अब चालक के साथ सहयात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

By Newsdesk Admin
29/04/2026
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Chhattisgarh Traffic Rules 2026
Chhattisgarh Traffic Rules 2026

सीजी भास्कर, 29 अप्रैल : सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो पहिया वाहनों पर अब चालक के साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर नियमों के सख्त पालन और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा है। (Chhattisgarh Traffic Rules 2026) के तहत नए प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

Contents
  • सहयात्री के लिए भी अनिवार्य हुआ हेलमेट
  • बिना हेलमेट वाहन डिलीवरी पर भी कार्रवाई
  • जागरूकता और सख्ती पर जोर

सहयात्री के लिए भी अनिवार्य हुआ हेलमेट

नए निर्देशों के अनुसार अब केवल वाहन चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। विशेष रूप से हाइवे पर यात्रा के दौरान दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बताया गया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके। जहां पहले नियमों में ढील दी जाती थी, वही अब (Chhattisgarh Traffic Rules 2026) के अनुसार सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बिना हेलमेट वाहन डिलीवरी पर भी कार्रवाई

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शोरूम बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन की डिलीवरी करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमों के तहत की जाएगी। प्रशासन अब हर उस शोरूम तक पहुंच रहा है, जो वाहन बेचते समय सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। (Chhattisgarh Traffic Rules 2026) का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के समय होने वाली मौतों के आंकड़े को कम करना है।

जागरूकता और सख्ती पर जोर

परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर हेलमेट अनिवार्यता को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। यहां यह भी साफ कर दिया गया है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरतते हुए चालानी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहां तैनात पुलिस बल अब उन वाहन चालकों को विशेष रूप से रोकेगा जो पीछे बैठी सवारी को बिना हेलमेट के सफर करा रहे हैं। (Chhattisgarh Traffic Rules 2026) के कड़ाई से पालन के लिए प्रदेश भर में विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया जा रहा है।

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