CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Muslim Will Property Law पर हाईकोर्ट की सख्त व्याख्या, वसीयत की सीमा तय, वारिसों का अधिकार सर्वोपरि

Muslim Will Property Law पर हाईकोर्ट की सख्त व्याख्या, वसीयत की सीमा तय, वारिसों का अधिकार सर्वोपरि

By Newsdesk Admin
10/02/2026
Share
Bilaspur High Court Decision
Bilaspur High Court Decision

Muslim Will Property Law : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून से जुड़ी वसीयत व्यवस्था पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा वसीयत के जरिए तभी दे सकता है, जब उसके सभी वैध वारिस इसके लिए स्पष्ट रूप से सहमत हों। कोर्ट ने इसे मुस्लिम उत्तराधिकार कानून की मूल भावना से जुड़ा मामला बताया।

Contents
  • विधवा के अधिकारों की अनदेखी पर सवाल
  • वसीयत बनाम वैध उत्तराधिकार
  • निचली अदालतों की सोच पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
  • सहमति की परिभाषा स्पष्ट
  • संपत्ति विवादों के लिए मिसाल

विधवा के अधिकारों की अनदेखी पर सवाल

यह मामला कोरबा जिले से जुड़ा है, जहां एक विधवा को पति की संपत्ति से बाहर कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि मुस्लिम कानून में पत्नी का अधिकार प्राथमिक है और उसे केवल वसीयत के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता, खासकर तब, जब सहमति का कोई ठोस प्रमाण मौजूद न हो।

वसीयत बनाम वैध उत्तराधिकार

मामले में 64 वर्षीय जैबुननिशा ने अपने पति अब्दुल सत्तार लोधिया की संपत्ति पर दावा किया था। पति की मृत्यु वर्ष 2004 में हुई थी। इसके बाद एक रिश्तेदार द्वारा खुद को पालक पुत्र बताते हुए पूरी संपत्ति पर दावा किया गया और वसीयत के जरिए अधिकार जताया गया, जिस पर पत्नी की कोई सहमति नहीं थी।

निचली अदालतों की सोच पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए कहा कि उन्होंने कानून की गलत व्याख्या की। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय तक चुप रहना या देर से दावा करना, सहमति नहीं माना जा सकता। वसीयत पेश करने वाले पर ही उसकी वैधता साबित करने की जिम्मेदारी होती है।

सहमति की परिभाषा स्पष्ट

कोर्ट ने साफ कहा कि वारिसों की सहमति मौन या परिस्थिति से नहीं मानी जा सकती। इसके लिए स्पष्ट, लिखित और प्रमाणिक सहमति आवश्यक है। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और किसी भी स्थिति में इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता।

संपत्ति विवादों के लिए मिसाल

हाईकोर्ट ने यह भी दोहराया कि भले ही वसीयत वास्तविक मानी जाए, तब भी बिना सहमति के एक-तिहाई से अधिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। यह फैसला आने वाले समय में मुस्लिम संपत्ति विवादों और वसीयत से जुड़े मामलों में एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करेगा।

Screws of mineral department : कोरबा में अवैध परिवहन करते 19 वाहन पकड़े गए
Raipur Road Accident: राजधानी में रफ्तार की टक्कर, पति-पत्नी समेत 3 की दर्दनाक मौत
Raipur Farmhouse Rape Case : फार्महाउस में युवती से गैंगरेप, बर्थडे पार्टी के बहाने रची गई साजिश
Khairagarh Illegal Mining : केसीजी में कागजों पर ‘जीरो’ और जमीन पर ‘मुरूम’ की लूट, खैरागढ़ में खुलेआम चल रहा खनन का खेल; विभाग ने खर्च किए 62 लाख, पर हाथ खाली!
Job Placement Drive : कल छत्तीसगढ़ में यहां लगेगा रोजगार मेला, 275 पदों पर होगी भर्ती

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Ramlila Maidan Rally Live: ‘ज्ञानेश कुमार CEC पद से हटेंगे, उन्हें जेल भेजेंगे’, रामलीला मैदान में बोले राहुल गांधी
Ramlila Maidan Rally Live: ‘ज्ञानेश कुमार CEC पद से हटेंगे, उन्हें जेल भेजेंगे’, रामलीला मैदान में बोले राहुल गांधी

दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की…

PM Modi Letter to Vishnu Deo Sai : स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने CM साय को लिखा पत्र, नक्सलवाद से लेकर विकास तक का किया जिक्र
PM Modi Letter to Vishnu Deo Sai : स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने CM साय को लिखा पत्र, नक्सलवाद से लेकर विकास तक का किया जिक्र

छत्तीसगढ़ के 26वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र…

Durg Police Action : सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर पुलिस की सख्ती, एक दिन में 27 प्रकरण दर्ज
Durg Police Action : सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर पुलिस की सख्ती, एक दिन में 27 प्रकरण दर्ज

सड़क किनारे, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर…

Khursipar Drug Case : नशे के अवैध कारोबार में फरार ऋषि बाबा गिरफ्तार, पहले पकड़े जा चुके हैं 10 आरोपी
Khursipar Drug Case : नशे के अवैध कारोबार में फरार ऋषि बाबा गिरफ्तार, पहले पकड़े जा चुके हैं 10 आरोपी

खुर्सीपार पुलिस ने मादक पदार्थों के मामले में…

UltraTech Cement Fraud : इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देखते ही आया फोन, 1400 बोरी सीमेंट के ऑर्डर पर कारोबारी से 4.13 लाख की ठगी
UltraTech Cement Fraud : इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देखते ही आया फोन, 1400 बोरी सीमेंट के ऑर्डर पर कारोबारी से 4.13 लाख की ठगी

सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर विज्ञापन भरोसेमंद…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?