सीजी भास्कर, 25 सितंबर। भिलाई के कैम्प-2 में पेड़ काटने को लेकर उपजे विवाद में बीएसपी टाउनशिप निवासी बैग कंपनी संचालक के साथ मां बेटे ने मिलकर मारपीट की है। छावनी पुलिस ने इस मामले में राजेश साव और उसकी मां के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत तथा राजेश की रिपोर्ट पर संतोष के का धारा 296 व 351(2) के तहत कार्रवाई की गई है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार संतोष साहू (40 वर्ष) निवासी सेक्टर-4 भिलाई की अभि बैग हाउस के नाम से बैकुंठधाम कैम्प-2 राष्ट्रीय विद्यालय के पीछे कंपनी है जिसके बगल में पड़ोसी राजेश साव का घर है। संतोष का आरोप है कि राजेश ने उसकी कुछ जमीन पर कब्जा किया था जिसे उसने नगर निगम में शिकायत कर खाली करवाया। खाली करवाई गई जमीन पर बादाम का पेड़ है जिससे आने जाने में परेशानी हो रही थी। संतोष ने पड़ोसी बच्चू साव से पूछकर उक्त पेड़ को कटवा दिया। वह कंपनी में था तभी सुबह 10 बजे पेड़ क्यों कटवाये कहकर बच्चू साव का लड़का राजेश और पत्नी दोनों कंपनी में आकर गाली देने लगे। संतोष द्वारा मना करने पर दोनों एक राय होकर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट की। संतोष के गले, पसली में चोट आई तभी राजेश ने पास रखी लोहे की कुल्हाडी के बेंत से संतोष को हाथ पर मारा। घायल संतोष की रिपोर्ट पर पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ राजेश साव (24 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि वह संतोषी पारा साहू लकड़ी टाल के पास कैम्प-2 में रह कर डीजे साउंड चलाने का काम करता है। उसने राष्ट्रीय विद्यालय के पीछे बैकुंठधाम कैम्प-2 के मकान को किराये पर दिया है। मोहल्ले के अनवर ने बताया कि किराये वाले घर पर लगा बादाम का पेड़ किसी ने काट दिया है। वह अपनी मां गीता देवी के साथ किराये के मकान में गया और पता किया तो संतोष साहू के पेड़ काटने की जानकारी मिली। संतोष बोला उसे बाउंड्रीवाल बनाना है इसलिए पेड़ काटा। इसी बात पर संतोष साहू ने राजेश और उसकी मां को गालियां दी, मना करने पर राजेश से धक्का मुक्की कर उसे झापड़ मारा है। राजेश की रिपोर्ट पर संतोष के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।