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Home » High Court Compensation Verdict: सड़क हादसे में मृतक के परिवार को 53.40 लाख, बीमा कंपनी की याचिका खारिज

High Court Compensation Verdict: सड़क हादसे में मृतक के परिवार को 53.40 लाख, बीमा कंपनी की याचिका खारिज

By Newsdesk Admin
21/02/2026
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने High Court Compensation Verdict से जुड़े एक अहम मामले में बीमा कंपनी की अपील नामंजूर कर दी। अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस आदेश को पूरी तरह सही ठहराया, जिसमें सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 53.40 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि पीड़ित परिवार को राहत देना कानून की भावना के अनुरूप है और इसमें किसी तरह की कटौती का आधार नहीं बनता।

Contents
  • High Court Compensation Verdict में आय और निर्भरता पर अदालत की टिप्पणी
  • सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट का फैसला

अदालत में पेश रिकॉर्ड के मुताबिक, 4 दिसंबर 2021 को जयमंगल राजवाड़े अपनी मारुति कार से अंबिकापुर से कोरबा जा रहे थे। बांगो थाना क्षेत्र के गांधी नगर बंजारी मार्ग पर सामने से आ रही स्विफ्ट कार की लापरवाही भरी ड्राइविंग के चलते जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल जयमंगल राजवाड़े ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार ने (road accident compensation) के तहत दावा पेश किया।

High Court Compensation Verdict में आय और निर्भरता पर अदालत की टिप्पणी

मृतक की पत्नी और बच्चों ने बताया कि जयमंगल राजवाड़े प्रेस से जुड़े कार्य करते थे और साथ-साथ जूस की दुकान भी चलाते थे। परिवार की मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा उन्हीं पर निर्भर था। ट्रिब्यूनल ने आय, उम्र और पारिवारिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए मुआवजा तय किया, जिसे हाईकोर्ट ने भी उचित ठहराया। अदालत ने माना कि (victim family compensation) तय करते समय निचली अदालत ने सही मानकों का पालन किया है।

बीमा कंपनी ने दलील दी कि हादसे में मृतक की भी लापरवाही थी और इसे (contributory negligence claim) मानते हुए मुआवजे में कटौती की जानी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी इस आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस और स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। दुर्घटना करने वाले वाहन का चालक स्वयं पक्षकार था, इसलिए उसके बयान को अकेले आधार नहीं बनाया जा सकता।

सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट का फैसला

एफआईआर, मर्ग सूचना और क्राइम डिटेल फॉर्म से यह साफ हुआ कि मृतक अपनी लेन में वाहन चला रहे थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि केवल आमने-सामने की टक्कर को आधार बनाकर सहभागी लापरवाही नहीं मानी जा सकती। इन तथ्यों के मद्देनजर High Court Compensation Verdict में बीमा कंपनी की अपील पूरी तरह खारिज कर दी गई और 53.40 लाख रुपये का मुआवजा बरकरार रखा गया।

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