CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Marriage Legal Issue : पहली शादी रहते दूसरी शादी, फिर गुजारा भत्ता की मांग…हाईकोर्ट ने कहा- कानून इसकी इजाजत नहीं देता

Marriage Legal Issue : पहली शादी रहते दूसरी शादी, फिर गुजारा भत्ता की मांग…हाईकोर्ट ने कहा- कानून इसकी इजाजत नहीं देता

By Newsdesk Admin 02/03/2026
Share

सीजी भास्कर, 2 मार्च। पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी करना और बाद में भरण-पोषण की मांग करना कानूनन स्वीकार्य (Marriage Legal Issue) नहीं है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट करते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी।

Contents
क्या था पूरा मामला?हाईकोर्ट की टिप्पणीकानूनी दृष्टिकोण

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट, दुर्ग के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि पहली शादी विधिवत समाप्त हुए बिना दूसरी शादी करना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं माना जा सकता।

क्या था पूरा मामला?

भिलाई निवासी महिला ने 10 जुलाई 2020 को आर्य समाज मंदिर में दूसरी शादी की थी। आरोप है कि उसने पहली शादी से तलाक लिए बिना खुद को अविवाहित बताकर यह विवाह (Marriage Legal Issue) किया। कुछ समय बाद वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ और महिला अलग रहने लगी।

इसके बाद महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दूसरे पति से गुजारा भत्ता की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की। उसने दावा किया कि उसके पति की मासिक आय लगभग 5 लाख रुपये है और उसे हर माह एक लाख रुपये भरण-पोषण दिया जाए। फैमिली कोर्ट, दुर्ग ने 20 जनवरी 2026 को याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी पहली शादी का तथ्य छिपाया और कानूनी रूप से विवाह विच्छेद किए बिना दूसरी शादी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पहली शादी विधिक रूप से अस्तित्व में हो, तब दूसरी शादी करना न केवल अवैध (Marriage Legal Issue) है, बल्कि ऐसे संबंध के आधार पर भरण-पोषण का दावा भी मान्य नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और उसे बरकरार रखा। परिणामस्वरूप, महिला की मेंटनेंस संबंधी याचिका खारिज कर दी गई।

कानूनी दृष्टिकोण

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली शादी समाप्त किए बिना दूसरी शादी शून्य (void) मानी जाती है। ऐसे में धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा तभी स्वीकार्य होता है, जब विवाह वैध हो। यह फैसला वैवाहिक मामलों में तथ्यों को छिपाने और कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने के गंभीर परिणामों की ओर संकेत करता है।

You Might Also Like

Paddy Differential Politics: धान की अंतर राशि पर घमासान, कांग्रेस ने मांगी लाभार्थियों की सूची

Youth Abduction Attempt: होली के बीच रायगढ़ में युवती को जबरन कार में बैठाने की कोशिश, यातायात आरक्षक की सूझबूझ से बची जान

Raipur Holi Drone Surveillance : होली में हुड़दंग किया तो सीधा एक्शन, रायपुर में ड्रोन से निगरानी, गली-मोहल्लों में कड़ी पुलिस तैनाती

Power Disconnection Pollution Case : 15 दिन में 15 उद्योगों पर ताला, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई, 9.22 लाख की क्षतिपूर्ति

CG Crime : दुर्ग में बेजुबान कुत्ते की पीट-पीटकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

Newsdesk Admin 02/03/2026
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Paddy Differential Politics: धान की अंतर राशि पर घमासान, कांग्रेस ने मांगी लाभार्थियों की सूची

सीजी भास्कर 2 मार्च धान की अंतर राशि…

Youth Abduction Attempt: होली के बीच रायगढ़ में युवती को जबरन कार में बैठाने की कोशिश, यातायात आरक्षक की सूझबूझ से बची जान

सीजी भास्कर 2 मार्च होली के रंगों और…

Middle East Conflict Impact: ईरान-इजरायल तनाव में UAE तक पहुंची जंग की लपटें, Amazon AWS डेटा सेंटर को नुकसान

सीजी भास्कर 2 मार्च ईरान और इजरायल के…

Israel Iran Conflict Update : इजरायल-US और ईरान टकराव के बीच ऑस्ट्रेलिया का रुख साफ, सैन्य अभियान से दूरी, बढ़ते संकट पर बयान

सीजी भास्कर, 2 मार्च। इजरायल-अमेरिका और ईरान के…

Rajasthan Place Renaming : माउंट आबू अब ‘आबू राज’, राजस्थान में तीन जगहों के बदले नाम, CM भजनलाल शर्मा का ऐलान

सीजी भास्कर, 2 मार्च। राजस्थान की राजनीति में…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़

Paddy Differential Politics: धान की अंतर राशि पर घमासान, कांग्रेस ने मांगी लाभार्थियों की सूची

02/03/2026
अपराधछत्तीसगढ़

Youth Abduction Attempt: होली के बीच रायगढ़ में युवती को जबरन कार में बैठाने की कोशिश, यातायात आरक्षक की सूझबूझ से बची जान

02/03/2026
छत्तीसगढ़

Raipur Holi Drone Surveillance : होली में हुड़दंग किया तो सीधा एक्शन, रायपुर में ड्रोन से निगरानी, गली-मोहल्लों में कड़ी पुलिस तैनाती

02/03/2026
छत्तीसगढ़

Power Disconnection Pollution Case : 15 दिन में 15 उद्योगों पर ताला, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई, 9.22 लाख की क्षतिपूर्ति

02/03/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?