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Home » बेघर महिला की याचिका पर हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई, IG दुर्ग को जारी किया गया नोटिस, महिला के अभ्यावेदन पर शीघ्र सुनवाई का निर्देश, FIR बाद पति हो गया गायब

बेघर महिला की याचिका पर हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई, IG दुर्ग को जारी किया गया नोटिस, महिला के अभ्यावेदन पर शीघ्र सुनवाई का निर्देश, FIR बाद पति हो गया गायब

By Newsdesk Admin 07/10/2024
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सीजी भास्कर, 07 अक्टूबर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के एक मामले में संवेदनशीलता दिखाई है। बेघर महिला की याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट समय से पहले खुला। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। दुर्ग की महिला ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी क्योंकि थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला का पति लापता है।

दुर्ग पुलिस प्रशासन ने बिना चेतावनी महिला के घर को सील कर दिया है। महिला ने सील बंद घर को खुलवाने याचिका लगाई है। कोर्ट ने दुर्ग आईजी को नोटिस कर जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग निवासी उषा कौर ने कहा कि जिस घर को पुलिस ने सील कर दिया है वहां वह अपने परिवार के साथ रहती है। घर सील होने के कारण वह और परिवार के सदस्य बेघर हो गए हैं।

याचिकाकर्ता ने 30 सिंतबर को पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग को आवास गृह का सील खोलने और गुमशुदा पति की खोजबीन करने के लिए अभ्यावेदन भी दिया था लेकिन अब तक मामला लंबित है। अर्जेंट हियरिंग की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने आईजी दुर्ग को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का शीघ्र सुनवाई कर इस पर निर्णय देने कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दुर्ग आईजी से संपर्क कर अभ्यावेदन पेश करने कहा है।

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