सीजी भास्कर, 30 मार्च। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर को लेकर सख्त रुख अपनाते (Property Tax Deadline India 2026 ) हुए बकायादारों को अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। साफ कर दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की और सीलबंदी जैसी कार्रवाई की जाएगी।
70 वार्डों में चल रहा सख्त अभियान (Property Tax Deadline India 2026 )
निगम का राजस्व विभाग शहर के सभी वार्डों में विशेष अभियान चला रहा है। बड़े बकायादारों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और समय पर भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है।
17% अधिभार के साथ वसूली
नियत तारीख के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) लगाया जाएगा। यानी देर करने पर नागरिकों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
छुट्टी में भी खुले रहेंगे काउंटर
निगम ने जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जोन कार्यालयों और काउंटरों को 31 मार्च तक लगातार खुले रखने का निर्णय लिया है। महावीर जयंती के दिन भी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
घर बैठे करें ऑनलाइन भुगतान
नागरिक ‘मोर रायपुर’ ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। इससे लंबी लाइनों और भीड़ से बचा जा सकता है।
निगम की सख्त अपील
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और तुरंत बकाया जमा करें, ताकि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।


