सीजी भास्कर, 29 जुलाई : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान धान (Agristack Registration 2026) बेचने के लिए किसानों के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं के लिए भी एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा की बैठक में पंजीयन कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी पात्र किसानों और संस्थाओं का पंजीयन पूरा कराने के निर्देश दिए।
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धान उपार्जन में नहीं होगी परेशानी
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एग्रीस्टैक पंजीयन (Agristack Registration 2026) समय पर पूरा किया जाए, ताकि धान खरीदी के दौरान किसी भी किसान या संस्था को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा।
इस बार संस्थाओं के लिए भी अनिवार्य हुआ पंजीयन
जिला खाद्य अधिकारी आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले वर्ष धान विक्रय के लिए विभिन्न संस्थाओं, न्यासों, लोक न्यास मंदिर समितियों और अन्य सोसायटियों को एग्रीस्टैक पंजीयन से छूट दी गई थी। लेकिन खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में यह छूट समाप्त कर दी गई है और अब सभी संस्थाओं के लिए भी एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि संबंधित संस्थाएं निर्धारित आवेदन प्रारूप तहसील कार्यालय, संबंधित सहकारी समिति या जिला खाद्य शाखा से प्राप्त कर आवश्यक जानकारी भरकर जमा करें।
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इन दस्तावेजों के साथ करना होगा आवेदन
आवेदन पत्र में संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, संस्था का पता, पंजीयन का प्रकार और पंजीयन क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ यह भी बताना होगा कि संस्था किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, जैसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-1882, कंपनी अधिनियम, लोक न्यास अधिनियम अथवा अन्य संबंधित अधिनियम। संबंधित पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
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ऐसे पूरी होगी प्रक्रिया Agristack Registration 2026
खाद्य अधिकारी ने बताया कि आवेदन और आवश्यक दस्तावेज संबंधित सहकारी समिति, तहसील कार्यालय अथवा जिला खाद्य कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके बाद पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार किया जाएगा तथा एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होगी। जिन नई संस्थाओं ने पिछले वर्ष धान विक्रय नहीं किया था, वे भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला खाद्य कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
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छूटे हुए खसरे जोड़ने का भी मिलेगा अवसर
जिन किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन पहले ही हो चुका है, वे अपने छूटे हुए खसरों को जोड़ने के लिए भी संबंधित कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। प्रशासन ने किसानों और संस्थाओं से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन जमा कर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
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